फर्जी दस्तावेजों के सहारे शिक्षक बने आरोपित की जमानत खारिज

प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक की नौकरी हासिल करने वाले आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 01 Oct 2020 07:05 PM (IST) Updated:Thu, 01 Oct 2020 07:05 PM (IST)
फर्जी दस्तावेजों के सहारे शिक्षक बने आरोपित की जमानत खारिज
फर्जी दस्तावेजों के सहारे शिक्षक बने आरोपित की जमानत खारिज

संत कबीरनगर : सत्र न्यायाधीश महफूज अली ने गुरुवार को धोखाधड़ी व कूटरचना करके प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक की नौकरी हासिल करने वाले आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपित नाथनगर विकास खंड क्षेत्र में सितंबर 2015 से नौकरी कर रहा था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी नाथनगर ध्रुवप्रसाद ने महुली थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि गोरखपुर जिले के गोरखनाथ थानाक्षेत्र के हुमायूंपुर उत्तरी निवासी राधेश्याम यादव, कैंट थानाक्षेत्र के विलन्दपुर निवासी अविनाश कुमार पांडेय, लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकरन थानाक्षेत्र निवासी श्रेयांश, मऊ जिले के तिनहरी चबईपार निवासी विनायक त्रिपाठी, बस्ती जिले के केवटहिया गांधीनगर निवासी राममोहन शुक्ला, मुंडेरवा थानाक्षेत्र के बर्री गांव निवासी रणजीत सिंह उर्फ पूरन गलत तरीके से उनके विकास खंड के विभिन्न विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर 23 सितंबर 2015 से नौकरी कर रहे थे। शिकायत के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांचोपरांत दिनांक 23 मार्च 2020 को इन लोगों की नियुक्ति प्रारंभ से ही शून्य घोषित कर दी। आरोपितों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में रणजीत सिंह उर्फ पूरन की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट में पड़ी थी। जिसे खारिज कर दिया गया।

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