हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास

एक दिन पूर्व उनके गांव के बेचन केवट के घर एक व्यक्ति आया हुआ था

By JagranEdited By: Publish:Tue, 07 Dec 2021 11:05 PM (IST) Updated:Tue, 07 Dec 2021 11:05 PM (IST)
हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास
हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास

संतकबीर नगर : अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय काशिफ शेख ने मंगलवार को हत्या के जुर्म में आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया।

अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता हेमन्त कुमार ने कहा कि कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के उड़सरा गांव निवासी विद्यावती देवी पत्नी ओमप्रकाश ने 10 फरवरी 2016 को दुधारा थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि उनके बहू की डिलीवरी हुई थी। एक दिन पूर्व उनके गांव के बेचन केवट के घर एक व्यक्ति आया हुआ था जो उनके साथ उनके घर पति के पास आया। उसने कहा कि खलीलाबाद से कुछ सामान खरीदने चलना है। बेचन उन्हें तथा उनके पति को मोटरसाइकिल से लेकर गया। सामान खरीदने के बाद उनके पति ने उन्हें बैंक चौराहा खलीलाबाद के पास छोड़ दिया। साथ बैठे व्यक्ति ने कहा कि हम अभी आपके पति को लेकर साथ आएंगे। काफी देर तक वापस नहीं आने पर उनकी खोजबीन शुरू हुई। नौ बजे रात में पता चला कि उनकी लाश लखमा गांव में पड़ी है। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के दलीलों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत लखमा गांव निवासी बब्बू उर्फ चन्द्रशेखर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार जुर्माना की सजा से दंडित किया है। जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता वादिनी को अदा की जाएगी। पिकअप से टकराई मोटरसाइकिल, एक घायल

संतकबीर नगर : गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चुरेब ओवरब्रिज पर सोमवार की रात करीब 10 बजे मोटरसाइकिल सवार आगे चल रही पिकअप से टकराकर गिर गया। घायल को कांटे पुलिस ने जिला चिकित्सालय पहुंचाया।

बस्ती जनपद के कटरा बाजार का 26 वर्षीय आदर्श गौतम खलीलाबाद से घर वापस जा रहा था। चुरेब चौराहे के पास आगे चल रहे पिकअप के चालक ने ब्रेक लगाया तो पीछे से उनकी मोटरसाइकिल पिकअप से टकरा गई। घटना में आदर्श बुरी तरह से घायल हो गया। अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है। वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है।

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