सभी विभागों की कार्ययोजनाओं को जीपीडीपी में करें शामिल

मिशन अंत्योदय सर्वे-2020 के आधार पर ग्राम पंचायतों में की जाए चर्चा

By JagranEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 11:38 PM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 11:38 PM (IST)
सभी विभागों की कार्ययोजनाओं को जीपीडीपी में करें शामिल
सभी विभागों की कार्ययोजनाओं को जीपीडीपी में करें शामिल

संतकबीर नगर: डीएम दिव्या मित्तल ने कहा कि मिशन अंत्योदय सर्वे-2020 के आधार पर पाई गई कमियों पर ग्राम पंचायतों में चर्चा की जाए। सभी विभागों की कार्ययोजना को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में शामिल करें। इसकेलिए ग्राम पंचायतों में दो बैठकें करानी है। पहली बैठक में सभी विभाग कार्ययोजना का प्रस्ताव ग्राम पंचायतों को देंगे। वहीं, दूसरी बैठक में कार्ययोजना का अनुमोदन किया जाएगा।

डीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में यह बातें कही। उन्होंने सीडीओ सुरेंद्र नाथ श्रीवास्तव, पीडी-डीआरडीए डीडी शुक्ल आदि अधिकारियों की मौजूदगी में कहा कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों से संबंधित कार्य क्षेत्र पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) में शामिल किए जाएंगे। इसे ब्लाक मुख्यालय करेंगे। जबकि एक से अधिक ब्लाक अथवा बड़ी परियोजनाएं जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) बनाएगी। ग्राम पंचायतों के लिए रोस्टर जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार सभी विभाग ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मियों की उपस्थिति ग्राम पंचायतों में सुनिश्चित कराएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। बैठक में सीएमओ डा. इंद्रविजय विश्वकर्मा, प्रभारी डीपीआरओ राजेंद्र प्रसाद, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रियंका यादव, एक्सईएन सरयू नहर विजय कुमार, जिला परियोजना प्रबंधक-पंचायतीराज सिद्धनाथ पाण्डेय के अलावा सभी बीडीओ, एडीओ पंचायत, एक्सईएन नलकूप व ड्रैनेज खंड आदि अधिकारी उपस्थित रहे। अंकित से अधिक मूल्य पर खाद बेचने वाले विक्रेता पर होगी कार्रवाई

संतकबीर नगर: डीएम दिव्या मित्तल ने जनपद के सभी विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे जोत बही के आधार पर ही उतनी मात्रा में किसानों को खाद की बिक्री करें। प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) के जरिए ही वह खाद की बिक्री करें। रजिस्टर पर अनिवार्य रूप से तिथिवार बिक्री का विवरण अंकित करें। इसमें खाद खरीदने वाले किसानों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, बेचे गए खाद का विवरण, किसानों से ली गई धनराशि आदि का उल्लेख करेंगे।

डीएम ने कहा कि वह बीच-बीच में भ्रमण कर बिक्री केंद्रों का जायजा लेंगी। यदि उनकी जांच में साधन सहकारी समितियों, निजी दुकानों के खाद विक्रेता उर्वरक (नियंत्रण) आदेश-1985 के अनुरूप कार्य करते हुए नहीं पाए जाएंगे अथवा अंकित से अधिक मूल्य पर खाद की बिक्री करते हुए पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

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