आवास के नाम पर ठगी, महिला समेत दो पर मुकदमा

संतकबीर नगर कोर्ट के आदेश पर महुली पुलिस ने शुक्रवार को महिला समेत दो के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। आवास दिलाने में असफल महिला ने ग्रामीण को जानमाल की धमकी दी।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 27 Nov 2020 09:44 PM (IST) Updated:Fri, 27 Nov 2020 09:44 PM (IST)
आवास के नाम पर ठगी, महिला समेत दो पर मुकदमा
आवास के नाम पर ठगी, महिला समेत दो पर मुकदमा

संतकबीर नगर: कोर्ट के आदेश पर महुली पुलिस ने शुक्रवार को महिला समेत दो के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया है।

क्षेत्र के ग्राम डुमरिया निवासी पौहारीशरण राय ने तहरीर में लिखा है कि कुछ माह पूर्व महुली क्षेत्र के ग्राम सांखी निवासी शांति राय ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर आवास दिलवाने के नाम पर एक लाख 20 हजार रुपये ले लिए। उसने फर्जी दस्तावेज दिखाते हुए जल्द ही आवास के लिए धन मिल जाने का आश्वासन दिया। आवास नहीं मिलन पर धन वापसी की मांग की गई तो महिला ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर विवाद करने का प्रयास किया और जानमाल की धमकी दी। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपित महिला व उसके अज्ञात सहयोगी पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। आरोप सही मिलने पर गिरफ्तारी की जाएगी।

बाल क्ल्याण समिति ने स्वजन को सौंपी दुष्कर्म पीड़िता

संतकबीर नगर: दुधारा पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। समिति ने पीड़िता से पूछताछ की और स्वजन के हवाले कर दिया ।

दुधारा थानाक्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी का 15 नवंबर की रात लेडुआ-महुआ गांव के अरुण निषाद ने अपहरण कर लिया था। उसकी मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया और किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी ने अपहर्ता के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया तो अपहरण के केस में दुष्कर्म व पास्को एक्ट की धारा जोड़ी गई। पुलिस ने आरोपित युवक को दो दिन पहले गिरफ्तार कर चालान कर दिया।

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