ससुर की हत्यारोपित बहू की जमानत खारिज

जिला व सत्र न्यायाधीश महफूज अली ने सोमवार को ससुर की गैरइरादतन हत्या के मामले में आरोपित बहू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला व सत्र न्यायाधीश महफूज अली ने सोमवार को ससुर की गैरइरादतन हत्या के मामले में आरोपित बहू की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 28 Sep 2020 08:59 PM (IST) Updated:Mon, 28 Sep 2020 10:18 PM (IST)
ससुर की हत्यारोपित बहू की जमानत खारिज
ससुर की हत्यारोपित बहू की जमानत खारिज

संत कबीरनगर : जिला व सत्र न्यायाधीश महफूज अली ने सोमवार को ससुर की गैरइरादतन हत्या के मामले में आरोपित बहू की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

सास ने अपने पुत्र व बहू के खिलाफ कोतवाली खलीलाबाद में मुकदमा दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार खलीलाबाद थानाक्षेत्र की बयारा गांव निवासी संगीता देवी पत्नी रामपत चौरसिया ने बीते 23 जुलाई को मुकदमा दर्ज कराते हुये कहा कि उनका बड़ा पुत्र मनोज चौरसिया आए दिन घर में विवाद करता था। 22 जुलाई की रात एक बजे वह अपने पिता रामपत को गाली दे रहा था। वह घर से निकल कर पुलिया पर आकर बैठ गए। इसी दौरान पत्नी शर्मिला के साथ वह उन्हें खीचते हुए घर ले आया। दोनों ने लाठी-डंडे से पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया। इलाज के लिए जिला चिकित्सालय खलीलाबाद ले जाया गया। यहां उनकी मौत हो गई। मामले में बहू की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट में पड़ी थी।

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