जिपंअ पद के दावेदारों को कई बिदुओं पर देना होगा ध्यान
एक हल्की सी गलती पर जमा किया गया पर्चा हो सकता है खारिज
संतकबीर नगर: जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए खड़े दावेदारों को नामांकन प्रपत्र जमा करने के पूर्व कई बिदुओं पर ध्यान देना होगा। उनकी एक हल्की सी गलती से पर्चा खारिज हो सकता है। चुनाव मैदान से बाहर हो सकते हैं।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदार, उनके प्रस्तावक व अनुमोदक का हस्ताक्षर अथवा अंगूठा नामांकन प्रपत्र पर लगना अनिवार्य है। तैयार की गई सूची में इनका नाम होना आवश्यक है। नामांकन प्रपत्र पर इनका स्वप्रमाणित फोटोग्राफ चस्पा होना जरूरी है। नामांकन प्रपत्र के साथ जमानत धनराशि जमा किए जाने का प्रमाण पत्र लगाना होगा। आरक्षित वर्ग के दावेदार को जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रतिलिपि लगानी होगी। घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा। मतदान की स्थिति में मतदाताओं यानी जिला पंचायत सदस्यों को मतपत्र पर उनके चहेते दावेदार जिस नंबर पर होंगे, वही नंबर अंग्रेजी अंक में जैसे- 1, 2, 3..लिखना होगा। ऐसा नहीं करने पर डाला गया मत अवैध माना जाएगा। यदि कोई जिला पंचायत सदस्य निरक्षर अथवा दिव्यांग होने की वजह से मत डालने के लिए साथी ले जाना चाहते हैं तो उन्हें 48 घंटे पहले निर्वाचन अधिकारी (आरओ) के पास आवेदन करना होगा। विचार-विमर्श के बाद आरओ साथी के रूप में उसके माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या पति, पत्नी में से किसी एक को ले जाने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए 21 साल की आयु पूरी कर लेने वाले का ही चयन किया जाएगा। आरओ दिव्या मित्तल ने कहा कि नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। -एक हल्की सी गलती पर जमा किया गया पर्चा हो सकता है खारिज
-साथी के लिए 48 घंटे पहले आरओ के पास देना होगा आवेदन