विदेश भेजने के नाम पर ठगी, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा

विदेश भेजने के नाम पर आरोपित ने एक लाख रुपये की मांग की

By JagranEdited By: Publish:Wed, 22 Sep 2021 11:53 PM (IST) Updated:Wed, 22 Sep 2021 11:53 PM (IST)
विदेश भेजने के नाम पर ठगी, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा
विदेश भेजने के नाम पर ठगी, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा

संतकबीर नगर : विदेश भेजने के नाम पर गोरखपुर जनपद के बांसगांव थानाक्षेत्र के भटौली गांव के पति-पत्नी ने ठगी की थी। इसे लेकर पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बुधवार को न्यायालय के आदेश पर महुली पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

महुली थाना क्षेत्र के नगर पंचायत हरिहरपुर के राजेन्द्र नगर निवासी विजय चौधरी ने बताया कि 25 दिसंबर 2020 को गोरखपुर जिले के बांसगांव थाना क्षेत्र भटौली निवासी सुनील गुप्ता से उनकी मुलाकात हुई थी। विदेश भेजने के नाम पर आरोपित ने एक लाख रुपये की मांग की। उसने किसी तरह व्यवस्था करके सुनील गुप्ता को नकद 35 हजार दिया और शेष 65 हजार रुपया आरोपित के खाते में हस्तांतरित किया। पीड़ित के अनुसार आरोपित ने उसे टूरिस्ट वीजा देकर विदेश भेज दिया। जिसके कारण उसे तीन महीने में ही वापस लौटना पड़ा। इसके बाद वह जब पैसा वापस मांगा तो उसे गाली देते हुए भगा दिया। वह न्याय पाने के लिए पुलिस के भी पास गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सुनील गुप्ता और उसकी पत्नी रीता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। थानेदार रणविजय सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। गैरइरादतन हत्या के मामले में दो आरोपितों की जमानत खारिज

संतकबीर नगर : जिला व सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल ने बुधवार को गैरइरादतन हत्या के मामले में दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के तुर्कवलिया गांव का है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता आनंद राय ने कहा कि तुर्कवलिया गांव निवासी संगम चौधरी ने 20 अगस्त को मुकामी थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि गांव निवासी मोनू व रामसिंह द्वारा उनके पिता सभाजीत चौधरी व मां को पीटकर घायल कर दिया गया था। जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई थी। इलाज के दौरान पिता की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के दलीलों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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