पति सहित दो के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा

मृतक के पुत्र ने पिता व बड़ी माता पर लगाया था हत्या का आरोप

By JagranEdited By: Publish:Sat, 02 Oct 2021 11:38 PM (IST) Updated:Sat, 02 Oct 2021 11:38 PM (IST)
पति सहित दो के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा
पति सहित दो के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा

संत कबीरनगर: मेंहदावल थानाक्षेत्र के ग्राम गगनई राव गांव में महिला की मौत के मामले में बेटे की तहरीर पर पिता समेत परिवार के अन्य सदस्य के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव का आनन-फानन अंतिम संस्कार कर दिया।

मृतक के पुत्र आलोक सिंह ने तहरीर में लिखा है कि उनके पिता क्रिस सिंह ने उनकी बड़ी माता सत्यभामा सिंह के साथ मिलकर बीते 28 सितंबर को उनकी मां कमलावती देवी को बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेंहदावल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद बिना किसी को सूचना दिए ही अंतिम संस्कार करके साक्ष्य को छिपाने के लिए उनका अंतिम संस्कार कर दिया। आलोक का आरोप है कि उनके पिता का एक महिला से अवैध संबंध है, इसी को लेकर वह शादी के कुछ दिन बाद से ही उनकी मां को बराबर पीटते रहते थे। अक्सर उनकी मां बचने के लिए मायके चली जाती थी। मां को सुखी रखने के लिए वह बेंगलुरू कमाने चले गए थे। उनका कहना है कि बीते 28 सितंबर की रात लगभग 7.30 बजे मां ने मोबाइल पर फोन करके खुद को पीटे जाने की जानकारी दी थी। थानाध्यक्ष जयवर्धन सिंह ने बताया कि आरोपित पति क्रिस सिंह व उसकी भाभी सत्यभामा सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है। साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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