दो पक्षों में मारपीट, 10 आरोपितों पर मुकदमा

आरोपितों का उनसे भूमि विवाद है। वह खलीलाबाद से वापस तिघरा घर जा रही थी।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 14 Sep 2021 12:01 AM (IST) Updated:Tue, 14 Sep 2021 12:01 AM (IST)
दो पक्षों में मारपीट, 10 आरोपितों पर मुकदमा
दो पक्षों में मारपीट, 10 आरोपितों पर मुकदमा

संतकबीर नगर : बखिरा थानाक्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। तहरीर पर पुलिस ने 10 के खिलाफ मारपीट, बलवा, दलित उत्पीड़न समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

तहरीर में भावपुर भड़ारी निवासी फुलमती ने लिखा हैं कि रविवार की शाम पांच बजे वह पति रामकरण के साथ तिघरा स्थित ब्लाक पर दवा लेने जा रही थी। भूमि विवाद को लेकर तिघरा के घनश्याम, गंगेश और त्रिपुरेश उसके साथ अभद्रता करने लगे। इसका जब हमने विरोध किया तो वह हमें पीटकर घायल कर दिए। वहीं दूसरे पक्ष की गीता देवी पत्नी पुरन ने तहरीर में लिखा है कि आरोपितों का उनसे भूमि विवाद है। वह खलीलाबाद से वापस तिघरा घर जा रही थी। वह अभी चौराहे पर स्थित विनोद दुबे के दुकान के सामने पहुंची थी कि दुर्गविजय समेत चार लोग जातिसूचक गाली देते हुए बुरी तरह मारपीट की। प्रभारी निरीक्षक चंदन कुमार ने बताया दोनों पक्षों की तहरीर पर 10 के खिलाफ दलित उत्पीड़न, बलवा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामूली बात को लेकर मारपीट, मुकदमा

संतकबीर नगर: बखिरा इंटर कालेज के परिसर में सोमवार को मामूली बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। थाने में दी गई तहरीर में बखिरा निवासी मनीष गुप्त पुत्र राजेश ने यह उल्लेख किया है कि सोमवार को दोपहर को उनके छोटे भाई विशाल गुप्त को बरईपार गांव निवासी रितेश व अंकुर मौर्य समेत चार लोग वेणी माधव गोपीनाथ इंटर कालेज-बखिरा के परिसर में मार रहे थे। जानकारी होने पर वह भाई को बचाने के लिए पहुंचे तो उन्हें भी इन लोगों ने पीटकर घायल कर दिया। इससे उन्हें चोटें आई हैं। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपित युवक को भेजा जेल

संतकबीर नगर: पुलिस ने सूचना मिलने पर सोमवार को महुली टैक्सी स्टैंड तिराहे पर दबिश दी। यहां से दुष्कर्म के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया।

महुली थानाक्षेत्र के एक गांव के पीड़िता के पिता ने गौरव के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, धमकी, पास्को एक्ट, एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पिता का आरोप है कि मार्च 2021 में घर पर उनकी बेटी अकेली थी। गौरव ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। बेटी की हालत खराब होने पर जब उसकी चिकित्सकीय जांच कराई गई तो यह बात सामने आई। थानाध्यक्ष रणविजय सिंह ने कहा कि सोमवार को पुलिस ने महुली टैक्सी स्टैंड में टहल रहे आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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