कारोबारी पिता-पुत्र पर दर्ज हुआ महामारी अधिनियम का मुकदमा

संतकबीर नगर बखिरा पुलिस ने कोरोना क‌र्फ्यू का उल्लंघन कर दुकान खोलने वाले पिता- पुत्र पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 16 May 2021 11:19 PM (IST) Updated:Sun, 16 May 2021 11:19 PM (IST)
कारोबारी पिता-पुत्र पर दर्ज हुआ महामारी अधिनियम का मुकदमा
कारोबारी पिता-पुत्र पर दर्ज हुआ महामारी अधिनियम का मुकदमा

संतकबीर नगर: बखिरा पुलिस ने कोरोना क‌र्फ्यू का उल्लंघन कर दुकान खोलने वाले पिता- पुत्र पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस का आरोप है कि पिता-पुत्र बिना मास्क लगाए दुकान में बैठे थे और शारीरिक दूरी का उल्लंघन कर ग्राहकों को सामान दे रहे थे।

बखिरा कस्बे में रामू गुप्त की चाय की और उनके पुत्र जितेंद्र गुप्त की मिष्ठान की दुकान है। बीते शनिवार को शाम के करीब पांच बजे दोनों की दुकान खुली मिली। दोनों बिना मास्क लगाए दुकान में आए तमाम ग्राहकों को सामान दे रहे थे। शारीरिक दूरी का पालन करने के बजाय लोग सटकर बैठे हुए थे। बखिरा थानाध्यक्ष रोहित प्रसाद ने बताया कि चौकी प्रभारी की तहरीर पर पिता-पुत्र के खिलाफ महामारी अधिनियम व अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे भी पुलिस भ्रमण करके कोरोना क‌र्फ्यू का जायजा लेती रहेगी। जो लोग कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए मिलेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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बखिरा पुलिस ने क‌र्फ्यू का लिया जायजा

संतकबीर नगर: बखिरा थानाध्यक्ष रोहित प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस ने रविवार को कोरोना क‌र्फ्यू का जायजा लिया। लोगों को घरों में रहने के लिए प्रेरित किया।

थानाध्यक्ष ने कहा कि पुलिस आप सभी की सेवा में लगी है। इसलिए घरों से बाहर न निकलें और कोरोना प्रोटोकाल का पालन करें। बहुत जरूरी हो, तभी घर से बाहर निकलें। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाकर स्वयं व परिवार को संकट में न डालें। इस मौके पर सिपाही घनश्याम त्रिपाठी,अनिल साहनी, जितेंद्र शाह, धर्मेंद्र यादव के अलावा अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

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