खाद का अधिक मूल्य लेने पर विक्रेता पर होगी कार्रवाई

डीएम की समीक्षा में धान की रोपाई के लिए पर्याप्त मात्रा में मिला खाद

By JagranEdited By: Publish:Mon, 14 Jun 2021 11:33 PM (IST) Updated:Mon, 14 Jun 2021 11:33 PM (IST)
खाद का अधिक मूल्य लेने पर विक्रेता पर होगी कार्रवाई
खाद का अधिक मूल्य लेने पर विक्रेता पर होगी कार्रवाई

संतकबीर नगर: डीएम दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन के सभागार में जनपद स्तरीय उर्वरक समिति की बैठक हुई। डीएम ने कहा कि किसानों को खाद प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) से निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए। तय से अधिक मूल्य लेने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने समीक्षा के दौरान पाया कि जनपद में यूरिया 11791.00 एमटी, डीएपी 1828.00 एमटी और सिगल सुपर फास्फेट 4046.00 एमटी उपलब्ध है। इसके अलावा गोदामों में पूर्व में रखे गए यूरिया 5200.00 एमटी के सापेक्ष 2760.00 एमटी, डीएपी 4100.00 एमटी की जगह 810.00 एमटी उपलब्ध है। इतना खाद जुलाई में धान की रोपाई के लिए पर्याप्त है। डीएम ने जून में इफ्को, चंबल, इंडोगल्फ, आइपीएल कंपनी की यूरिया आपूर्ति प्लान के सापेक्ष रैक जिले को नहीं प्राप्त होने पर इन कंपनियों के प्रतिनिधियों को एक सप्ताह में निर्धारित उर्वरक देने के निर्देश दिए। किसानों को पीओएस से निर्धारित मूल्य पर सभी प्रकार का खाद मिले। प्रत्येक बिक्री केंद्र पर स्टाक व बिक्री पंजिका अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए। डीएम ने सभी थोक उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया कि किसानों के हित में उचित ढंग से खाद की बिक्री करें। तय से अधिक मूल्य पर खाद की बिक्री करने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में सीडीओ अतुल मिश्र, जिला कृषि अधिकारी पीसी विश्वकर्मा, जिला उद्यान अधिकारी एसके दूबे, एआर कोआपरेटिव मंगल सिंह, जिला प्रबंधक पीसीएफ, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, विभिन्न खाद कंपनियों के प्रतिनिधि थोक विक्रेता व प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे। डीएओ ने खाद विक्रेता पर दर्ज कराया मुकदमा

संतकबीर नगर: जिला कृषि अधिकारी (डीएओ) ने सोमवार को धनघटा थानाक्षेत्र के सोनाड़ी स्थित एक खाद विक्रेता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। छह दिन पहले हुई जांच में इस विक्रेता के द्वारा यूरिया की बिक्री में गड़बड़ी किए जाने की बात सामने आई थी। इस पर यह कार्रवाई की गई।

भारत सरकार के निर्देश पर प्रत्येक माह जनपद के टाप 20 यूरिया क्रेताओं की सूची निकालकर जांच की जाती है। इस साल मार्च के टाप-20 यूरिया के क्रेताओं की सूची की जांच करने के लिए निकाली गई। जिला कृषि अधिकारी पीसी विश्वकर्मा ने आठ जून को इसकी जांच की। जांच में यह बात सामने आई कि धनघटा थानाक्षेत्र के सोनाड़ी स्थित मैसर्स रामअशीष हीरालाल खाद भंडार ने 20 किसानों को 12-12 बोरी यूरिया की बिक्री मार्च के अंत में की। जांच में पाया गया कि खाद खरीदने वाले किसानों के पास भूमि काफी कम है। पूछताछ करने पर किसानों ने बताया कि उन्होंने एक से दो बोरी ही यूरिया खरीदा है। हरदो गांव निवासी इस खाद दुकान के विक्रेता रामअशीष पुत्र राजमन उर्वरक (नियंत्रण)आदेश-1985 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। किसानों को प्वाइंट आफ सेल (पीओएस)से खाद की बिक्री नहीं की गई है। जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर धनघटा पुलिस ने सोमवार को इस विक्रेता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है।

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