मुनाफाखोरी करने वाले खाद विक्रेताओं पर दर्ज होगा मुकदमा

संतकबीर नगर जनपद के किसान खरीफ की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं डीएम दिव्या मित्तल ने जिले के सभी सहकारी समितियों व निजी क्षेत्र के विक्रेताओं को यह निर्देश दिया है कि वह तय मूल्य में प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) के जरिए किसानों को खाद बेंचे। इसकी रसीद भी किसानों को अनिवार्य रूप से तुरंत दें।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 14 May 2021 12:21 AM (IST) Updated:Fri, 14 May 2021 12:21 AM (IST)
मुनाफाखोरी करने वाले खाद विक्रेताओं पर दर्ज होगा मुकदमा
मुनाफाखोरी करने वाले खाद विक्रेताओं पर दर्ज होगा मुकदमा

संतकबीर नगर: जनपद के किसान खरीफ की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं डीएम दिव्या मित्तल ने जिले के सभी सहकारी समितियों व निजी क्षेत्र के विक्रेताओं को यह निर्देश दिया है कि वह तय मूल्य में प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) के जरिए किसानों को खाद बेंचे। इसकी रसीद भी किसानों को अनिवार्य रूप से तुरंत दें। निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर खाद बेंचने पर या फिर गैर जनपद में खाद भेजने वाले विक्रेताओं पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

इसके साथ ही डीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि कोरोना संकट काल में सभी सहकारी समितियों व निजी दुकानों के विक्रेता कोविड गाइडलाइन का अक्षरश: पालन करें। इस बीमारी से स्वयं व किसानों को बचाने के लिए अपने प्रतिष्ठान पर साबुन, पानी व सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखें। जब कोई किसान खाद खरीदने के लिए आए तो उनके हाथ को ठीक से सैनिटाइज कराएं। इसके बाद पीओएस पर संबंधित किसान का अंगूठा लगवाएं और खाद की बिक्री करें। इस दौरान शारीरिक दूरी का पालन करें। सभी प्रकार के खाद की बिक्री किसान के भूमि की जोत एवं बोई गई फसल के अनुपात में ही करें। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी विक्रेता निर्धारित कीमत पर ही किसानों को यूरिया, डीएपी व एनपीके खाद का वितरण करें। अभिलेखों को भी दुरुस्त रखें।

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हाईलाइटर

पीओएस से कटी हुई रसीद खाद खरीदने वाले सभी किसानों को देना अनिवार्य

विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठान पर कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन

निर्धारित कीमत पर खाद बेचने के दिए निर्देश

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