नगर क्षेत्र में दुकान का निर्माण कर आत्मनिर्भर बनने का मौका

जेएनएन बहजोई सरकार की ओर से जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। आवेदक ग्रामीण हो या शहरी वह नगर या कस्बे में दुकान निर्माण कर व्यवसाय करते हुए आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 29 Sep 2021 12:24 AM (IST) Updated:Wed, 29 Sep 2021 12:24 AM (IST)
नगर क्षेत्र में दुकान का निर्माण कर आत्मनिर्भर बनने का मौका
नगर क्षेत्र में दुकान का निर्माण कर आत्मनिर्भर बनने का मौका

जेएनएन, बहजोई: सरकार की ओर से जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। आवेदक ग्रामीण हो या शहरी वह नगर या कस्बे में दुकान निर्माण कर व्यवसाय करते हुए आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बेरोजगार व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा। दुकान निर्माण के लिए स्वयं की भूमि होनी चाहिए। इसके लिए वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए चार अक्टूबर तक आवेदन रजिस्टर्ड डाक के जरिए या फिर विभाग के कार्यालय में जमा करने होंगे। वित्त एवं विकास निगम का कार्यालय विकासखंड परिसर बहजोई में संचालित है। इस योजना में अनुदान की अधिकतम सीमा 50 फीसद अथवा 10 हजार रुपये प्रदान की जाएगी और आवेदक की आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 और शहरी क्षेत्र में 56,460 होनी चाहिए। योजना के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कंपनी एक्ट 2013 की धारा आठ के अधीन पूर्ण स्वामित्व वाले उपकरण के रूप में की गई है। इन प्रपत्रों की होगी जरूरत

बहजोई: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को आफलाइन आवेदन करना होगा। जिस जगह पर दुकान का निर्माण करना है, वहां पर उसकी भूमि होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ स्वयं की भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र अर्थात रजिस्ट्री, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे लोग जो दुकान का निर्माण कर अपना व्यवसाय करना चाहते हैं। उनके लिए 10 हजार की आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। चार अक्टूबर तक आफलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

- शैलेंद्र कुमार गौतम, जिला प्रबंधक

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