तीन प्रधानों से डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण

जिला कन्सलटेंट स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निरीक्षण में शौचालयों में मानक के अनुसार कार्य नहीं कराने तथा आवंटित धनराशि के सापेक्ष शौचालय का निर्माण नहीं कराने के अलावा अन्य गड़बड़ी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने तीन ग्राम प्रधानों से स्पष्टीकरण मांगा है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 23 Sep 2018 01:00 AM (IST) Updated:Sun, 23 Sep 2018 01:00 AM (IST)
तीन प्रधानों से डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण
तीन प्रधानों से डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण

बहजोई: जिला कन्सलटेंट स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निरीक्षण में शौचालयों में मानक के अनुसार कार्य नहीं कराने तथा आवंटित धनराशि के सापेक्ष शौचालय का निर्माण नहीं कराने के अलावा अन्य गड़बड़ी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने तीन ग्राम प्रधानों से स्पष्टीकरण मांगा है।

जिला कन्सलटेंट स्वच्छ भारत मिशन सुरेंद्र कुमार द्वारा विकास खण्ड गुन्नौर के गांव अफजलपुर में शौचालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत शौचालय निमार्ण हेतु निर्धारित लक्ष्य 213 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में 213 शौचालयों के प्रथम किस्त की धनराशि 12,78,000 रुपये ग्राम पंचायत के ग्राम निधि-6 खाते में हस्तांतरित की गयी थी जिसमें सापेक्ष कोई भी शौचालय पूर्ण नहीं पाया गया। 153 शौचालयों का निमार्ण कार्य प्रधान द्वारा प्रारंभ नहीं कराया गया। गांव के निवासी रामपाल, नत्थू, हनी, जसपाल, रामभरोसे, पन्नालाल, आदि के आवासों में निर्मित शौचालय के निरीक्षण में शौचालय निमार्ण कार्य मानक के अनुसार नहीं पाया गया। गांव सुनवर सराय में निरीक्षण के दौरान शौचालय के लक्ष्य 491 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में 463 शौचालय के निर्माण हेतु प्रथम किस्त की धनराशि 27,78,000 रुपये ग्राम पंचायत के ग्राम निधि-6 खाते में हस्तान्तरित की गयी। जिसके सापेक्ष मात्र 70 शौचालयों का निर्माण कार्य ही प्रारंभ कराया गया। गुन्नौर तहसील के गांव मखदूमपुर के निरीक्षण के दौरान शौचालय के निमार्ण हेतु निर्धारित लक्ष्य 176 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में 463 शौचालय के लिए 10,92,000 रुपये ग्राम पंचायत के ग्राम निधि-6 खाते में हस्तान्तरित की गयी। जिसके सापेक्ष मात्र 54 शौचालयों का निर्माण कार्य ही प्रारंभ कराया गया।

जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण ¨सह ने गांव अफसलपुर के ग्राम प्रधान नरेश कुमार, सुनवर सराय की ग्राम प्रधान नवलेश कुमारी, मखदूमपुर के ग्राम प्रधान अतिराम ¨सह द्वारा अपने पद व दायित्वों का निर्वहन उप्र पंचायती राज अधिनियम में वर्णित प्रावधनों के अनुसार नहीं करने तथा पदीय शक्तियों का दुरुपयोग करने पर उक्त ग्राम प्रधानों से साक्ष्यों सहित अपना स्पष्टीकरण एक पक्ष की अवधि में जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा है।

chat bot
आपका साथी