आधी अधूरी बंधक अभिलेख नहीं भेजें बैंक

बबराला (सम्भल) किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों से भूमि पर केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) बनवाने के लिए अपनी भूमि को बैंक में बंधक रखते हैं और उसके बाद ऋण प्राप्त करते हैं लेकिन कुछ बैंक अधिकारी बंधक अभिलेखों को अधूरा ही छोड़ रहे हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 31 Oct 2020 12:13 AM (IST) Updated:Sat, 31 Oct 2020 12:13 AM (IST)
आधी अधूरी बंधक अभिलेख नहीं भेजें बैंक
आधी अधूरी बंधक अभिलेख नहीं भेजें बैंक

बबराला (सम्भल) : किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों से भूमि पर केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) बनवाने के लिए अपनी भूमि को बैंक में बंधक रखते हैं और उसके बाद ऋण प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ बैंक अधिकारी बंधक अभिलेखों को अधूरा ही छोड़ रहे हैं। बंधक अभिलेख भार मुक्ति के साथ ही आधे अधूरे रजिस्ट्री ऑफिस को भेजे जा रहें हैं जबकि बंधक अभिलेख पर दो गारंटर के नाम और पते का उल्लेख किया जाता है, लेकिन इन दिनों कुछ शाखा प्रबंधकों द्वारा गारंटर के नाम और पते नहीं लिखे जाते हैं। इस बारे में प्रभारी सब रजिस्ट्रार राजवीर सिंह ने बताया कि बैंक के शाखा प्रबंधकों द्वारा डीड की एक असली प्रति भेजी जानी चाहिए, जिस पर दो गारंटर के नाम और पता लिखा होना चाहिए। बंधक अभिलेख पर अंगूठा लगाने वाले व्यक्ति का नाम भी लिखा होता है। उन्होंने कहा कि जब बैंक भार मुक्ति जारी करें तो उस पर लोन कब लिया और उसकी लोन धनराशि का पूरा उल्लेख जरूर करें, जिससे बंधक करने और भार मुक्ति करने में कोई परेशानी नहीं हो।

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