रमजान में रात्रि कर्फ्यू में छूट मिले : सांसद
सांसद हाजी फजलुर्रहमान के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने डीएम अखिलेश सिंह से मुलाकात की और रात्रि कर्फ्यू में व्यापारी वर्ग व रमजान माह का ध्यान रखते हुए समय में बदलाव करने को कहा।
सहारनपुर, जेएनएन। सांसद हाजी फजलुर्रहमान के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने डीएम अखिलेश सिंह से मुलाकात की और रात्रि कर्फ्यू में व्यापारी वर्ग व रमजान माह का ध्यान रखते हुए समय में बदलाव करने को कहा।
सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने कहा कि जनपद सहारनपुर की सीमाओं के अन्तर्गत स्थित समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिबंधों के साथ 9 से 16 अप्रैल तक रात्रि 9 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन आवागमन तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किए जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं। इस आदेश के कारण व्यापारी वर्ग प्रभावित हो रहा है, तथा रात्रि कर्फ्यू के समय में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 13 अप्रैल से पवित्र रमजान माह प्रारम्भ हो रहा है। इस्लाम धर्म के अनुयायी रमजान माह में रात्रि की नमाज के बाद तरावीह की नमाज पढ़ते हैं, जिसमें 2 घंटे का समय लगता है। सांसद ने कहा कि व्यापारियों व मुस्लिम समाज के रमजान माह को ध्यान में रखते हुए जनपद सहारनपुर के नगरीय क्षेत्रों में रात्रि कर्फ्यू का समय रात 11 से प्रात: 6 बजे तक किया जाए। इस दौरान जामिया मजाहिर उलूम के उप प्रबन्धक मुफ्ती सुआलेह, मौलाना अब्दुल मालिक मुगीसी, मौलाना अहमद माजहिरी, नायब शहर काजी नदीम अख्तर, उत्तर प्रदेश व्यापार मण्डल के अध्यक्ष राधेश्याम नारंग, जामा मस्जिद प्रबन्धक मौलाना फरीद मजाहिरी, मौलाना साजिद, जमीअत उलमा हिन्द जिलाध्यक्ष मौलाना जहूर कासमी, मौलाना अफजल, मौलाना शाहिद, सय्यद हस्सान आदि मौजूद रहे।
धारा 51 से 60 तक की होगी कार्रवाई
जागरण संवाददाता, सहारनपुर : कोरोना को हराने के लिए जिलाधिकारी ने भी सख्ती शुरू कर दी है। उन्होंने सोमवार को सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि कोरोना के नियमों का कोई पालन करता नहीं दिख रहा है तो उसके खिलाफ धारा 51 से 60 (संक्रमण फैलाना) में मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने सुबह चार बजे खुलने वाली मंडियों को सात बजे से शाम सात बजे तक खोलने के आदेश दिए।
जिलाधिकारी ने बताया कि हाटस्पाट के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रम यदि खुले में होते हैं तो 100 से अधिक लोग एकत्रित नही हो सकते हैं। यदि बंद हाल में कार्यक्रम हो रहा है तो 50 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते हैं। यह लोग सभी नियमों का पालन भी करेंगे। मंडी के बारे में उन्होंने बताया कि मंडी में सैनिटाइज, मास्क, शारीरिक दूरी का पालन आदि का कराना सुनिश्चित कराया जाए। डीएम ने निर्देश दिए कि जो सुबह चार बजे मंडी में ट्रकों की आवाजाही होती है, उसे नियमों के अनुसार ही कराया जाए। मंडियों में भीड़ कतई भी एकत्रित न होने दी जाए। चीनी मिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मिल परिसर, भवनों, प्रवेश द्वार, केन यार्ड, वाश रूम, कालोनी परिसर में रोजाना सैनिटाइजर हो। फांगिग की जाए। गांववार, मोहल्लावार, वार्डवार कोरोना वारियर की टीमों का गठन कर कोरोना के नियमों का पालन कराया जाए।