हत्या, जानलेवा हमले में पांच को उम्र कैद

सहारनपुर जेएनएन। अपर सत्र न्यायाधीश ललिता गुप्ता की अदालत ने छह साल पहले गंगोह के मोहल्ला कु

By JagranEdited By: Publish:Wed, 22 Sep 2021 11:19 PM (IST) Updated:Wed, 22 Sep 2021 11:19 PM (IST)
हत्या, जानलेवा हमले में पांच को उम्र कैद
हत्या, जानलेवा हमले में पांच को उम्र कैद

सहारनपुर, जेएनएन। अपर सत्र न्यायाधीश ललिता गुप्ता की अदालत ने छह साल पहले गंगोह के मोहल्ला कुरैशियान में दिनदहाड़े हत्या व जानलेवा हमले के मामले में दो सगे भाइयों सहित पांच लोगों को आजीवन कारावास व चार लाख 40 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वसूले गए अर्थदंड का आधा हिस्सा पीड़ित पक्ष को बतौर प्रतिकर दिया जाएगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि मामले की रिपोर्ट गंगोह के मोहल्ला कुरैशीयान निवासी वासिद पुत्र सगीर ने सात अक्टूबर 2015 को दर्ज कराई थी। दिन दहाड़े मचाया था आतंक

रिपोर्ट में वासिद की पत्नी भूरी मारी गयी थी, जबकि पुत्री सायरा, पड़ोसी फैजान, मेहमान व क़य्यूम गोली लगने से घायल हो गए थे। इस घटना को दिन दहाड़े गंगोह के मोहल्ला कुरैशियान में राशिद, फरमान, दानिश, इकराम उर्फ चक्कल व हाजी सईद ने अंजाम दिया था। दोपहर पौने बारह बजे हुई इस घटना ने लोगो में डर का माहौल पैदा कर दिया था।

राशिद,फरमान की निशानदेही पर मिला था तमंचा

पुलिस ने गिरफ्तार किए गए राशिद व फरमान की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा 10 नवंबर 2015 को दुधला चौसाना मार्ग के पास से बरामद किया था। इस कारण इन दोनों के विरुद्ध आयुध्द अधिनियम के भी आरोप लगे।

ऐसे चलेगी सजा

सजा के प्रश्न पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ललिता गुप्ता ने राशिद व उसके भाई फरमान, इकराम तथा उसके बेटे दानिश एवं हाजी सईद को हत्या, जानलेवा हमले व आईपीसी की धारा 147 व 148 में आजीवन कारावास तथा 80-80 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही राशिद व फरमान को आ‌र्म्स एक्ट की धारा 25 वे धारा 27 के अंतर्गत भी दोषी करार देते हुए 20 -20 हजार के अर्थदंड वह कारावास से दंडित किया।

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