ऋण की मूलधन राशि 4188.63 लाख रुपये पर देय ब्याज 9018.70 लाख

सहारनपुर जेएनएन। भूमि विकास बैंक ने अपने बकायादारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना शुरू की

By JagranEdited By: Publish:Thu, 23 Sep 2021 11:44 PM (IST) Updated:Thu, 23 Sep 2021 11:44 PM (IST)
ऋण की मूलधन राशि 4188.63 लाख रुपये पर देय ब्याज 9018.70 लाख
ऋण की मूलधन राशि 4188.63 लाख रुपये पर देय ब्याज 9018.70 लाख

सहारनपुर, जेएनएन। भूमि विकास बैंक ने अपने बकायादारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना शुरू की है। इसके तहत बकायादार किसानों को मूलधन के साथ अवशेष ब्याज में भी छूट दी जा रही है। जनपद में बैंक के बकायादारों की संख्या 5260 है।सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता विजय प्रकाश वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की जनपद में छह शाखाओं द्वारा किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि बकायादारों के लिए छह श्रेणियों में ओटीएस योजना लागू की गई है। ओटीएस योजना में ऋण की मूलधन राशि 4188.63 लाख रुपये है। इस पर कुल देय ब्याज 9018.70 लाख रुपये हैं। योजना के अंर्तगत कुल समझौता योग्य धनराशि 13207.33 लाख रुपये निहित है। उन्होंने बताया कि यदि किसान इस योजना का लाभ उठाते हैं तो 4196.96 लाख रुपये की छूट का लाभ उठा सकते हैं। जनपद में बकायादार किसानों की संख्या 5260 है। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता विजय प्रकाश वर्मा ने बताया कि किसान हित में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मुश्त समाधान योजना प्रारंभ की है, जो 31 दिसंबर तक संचालित रहेगी। ओटीएस योजना में 31 मार्च 1997 से पूर्व के बकायादारों को केवल मूलधन जमा करना है। अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2001 तक के बकायादारों को मूलधन के साथ मूलधन के 50 प्रतिशत के बराबर ब्याज जमा करना होगा। एक अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2009 तक के बकायादारों को मूलधन के साथ मूलधन के बराबर ब्याज देना होगा। अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2013 तक के बकायादारों को मूलधन प्लस अवशेष ब्याज में 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 31 मार्च 2013 से पूर्व के ऐसे खाते जो जून 2020 को बकाया नहीं हुए हैं। इन्हें मूलधन प्लस ब्याज में 30 प्रतिशत की छूट तथा जून 2020 या इससे पहले के मृतक ऋणी सदस्यों के लिए भी इसी तरह 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

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