सरकारी धन के दुरुपयोग पर ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

विकासखंड नकुड़ के अंर्तगत आने वाली ग्राम पंचायत इस्लामनगर में कराए गए कार्यों में अनियमितता एवं सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच के लिए गठित टीम की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने मंगलवार को इस्लामनगर के तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी शेखर सैनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Oct 2021 06:36 PM (IST) Updated:Tue, 19 Oct 2021 06:36 PM (IST)
सरकारी धन के दुरुपयोग पर ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित
सरकारी धन के दुरुपयोग पर ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

सहारनपुर, जेएनएन। विकासखंड नकुड़ के अंर्तगत आने वाली ग्राम पंचायत इस्लामनगर में कराए गए कार्यों में अनियमितता एवं सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच के लिए गठित टीम की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने मंगलवार को इस्लामनगर के तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी शेखर सैनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जबकि इसी मामले में एक कंप्यूटर आपरेटर एवं एक रोजगार सेवक की सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है।

ये था पूरा मामला

मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि विकासखंड नकुड़ के अंर्तगत आने वाली ग्राम पंचायत इस्लामनगर में कराए गए कार्यों में अनियमितता किये जाने एवं सरकारी धन के दुरुपयोग के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रशासक कार्यकाल में अधिक धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। इस प्रकरण की जांच भूमि संरक्षण अधिकारी की अध्यक्षता में शैलेंद्र सिंह अवर अभियन्ता जिला ग्राम्य विकास अभिकरण तथा संजय शर्मा सहायक लेखाधिकारी जिला विकास अधिकारी की टीम से कराई गई। जांच में पाया गया कि तत्कालीन सचिव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी शेखर सैनी के द्वारा विकास कार्यों के संपादन में वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया और कुछ मामलों में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। इतना ही नहीं सचिव द्वारा कराये गये कार्य का भुगतान संबंधित ठेकेदार, फर्म को न करते हुए धनराशि कंप्यूटर आपरेटर विकासखंड नकुड़ राजेंद्र कुमार के खाते में 9,28,600 रुपये आहरित किये गये। इसी प्रकार रोजगार सेवक ग्राम पंचायत लुंढ़ी विकासखंड नकुड़ पकंज कुमार नायर पुत्र चंद्रपाल के खाते में भी 61,0000 रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई। इस प्रकार शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया। कांट्रेक्टर फर्म के माध्यम से सुरेश नामक से 20,27,631 रुपये की धनराशि के कार्य कराए गए, जो बिना टेंडर व कुटेशन के हैैं, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया है।

जिलाधिकारी ने की निलंबन की कार्रवाई

मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी तत्कालीन सचिव शेखर सैनी, ग्राम पंचायत इस्लामनगर को तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी अखिलेश सिंह द्वारा निलंबित किया गया। इसी प्रकरण में कंप्यूटर आपरेटर एवं रोजगार सेवक के पूर्ण रूप से सम्मिलित होने के कारण कंप्यूटर आपरेटर राजेंद्र कुमार एवं रोजगार सेवक लुंढ़ी पंकज कुमार को भी सेवा समाप्त किये जाने का नोटिस जारी किया गया है। इस अवधि में सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) प्रशासक को भी पूरे प्रकरण में सम्मिलित होने और नियमानुसार कार्य न करने के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिसके आधार पर सहायक विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। पूरे प्रकरण में कुल धनराशि के गबन व दुरुपयोग की वास्तविक स्थिति जानने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी वित्तीय जांच का गठन किया जा रहा है।

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