धार्मिक स्थलों पर कोविड के नियमों का पालन करें : डीएम

जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यालयों सार्वजनिक स्थलों और धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने के लिए एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इन्फ्रारेड-थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जाए।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 23 Apr 2021 11:28 PM (IST) Updated:Fri, 23 Apr 2021 11:28 PM (IST)
धार्मिक स्थलों पर कोविड के नियमों का पालन करें : डीएम
धार्मिक स्थलों पर कोविड के नियमों का पालन करें : डीएम

सहारनपुर, जेएनएन। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों और धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने के लिए एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इन्फ्रारेड-थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा, केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। सभी प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर या मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

डीएम अखिलेश सिंह ने कहा कि जहां तक संभव हो आने वाले व्यक्तियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करते हुए परिसर में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि अनावश्यक भीड़ न हो और संक्रमण का प्रसार न होने पाए। जूते, चप्पलों को अपने वाहन इत्यादि में ही उतार कर रखना होगा। परिसर के बाहर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टाल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोशल-डिस्टेसिग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। सोशल-डिस्टेसिग को सुनिश्चित करने के लिए परिसरों में व्यक्तियों के लाइन में खड़े होने के लिए स्पष्ट निशान अंकित कर दिए जाएं।

24-30 डिग्री के बीच हो तापमान

वेन्टिलेशन/एयर-कंडीशनर आदि के के प्रयोग के समय तापमान 24-30 डिग्री के मध्य होना चाहिए। आद्रता की सीमा 40 से 70 प्रतिशत के मध्य होनी चाहिए।

लंगर व सामुदायिक रसोई में भी मानकों का पालन

लंगर, सामुदायिक रसोई, अन्न दान आदि के लिए भोजन तैयार या वितरित करते समय शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन करना होगा।

अलग रखे जाएंगे बीमार व्यक्ति

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि परिसर के अंदर बीमार व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रखा जाएगा, जिससे वह अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग हो जाए। डाक्टर द्वारा उसकी जांच, परीक्षण होने तक उसे मास्क या फेस कवर दिया जाए। तुरंत निकटतम अस्पताल, क्लीनिक या जिला स्वास्थ्य हेल्पलाइन नम्बर 18001805145 को सूचित किया जाए।

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