पंचायत चुनाव में गड़बड़ी नहीं होने पाएं: कमिश्नर

मंडलायुक्त एवी राजमौलि ने कहा कि पंचायत चुनाव में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होने पाये तथा अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर अपने पैनी निगाह रखें।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 13 Apr 2021 06:58 PM (IST) Updated:Tue, 13 Apr 2021 06:58 PM (IST)
पंचायत चुनाव में गड़बड़ी नहीं होने पाएं: कमिश्नर
पंचायत चुनाव में गड़बड़ी नहीं होने पाएं: कमिश्नर

सहारनपुर, जेएनएन। मंडलायुक्त एवी राजमौलि ने कहा कि पंचायत चुनाव में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होने पाये तथा अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर अपने पैनी निगाह रखें। पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदान कार्मिकों एवं मतदाताओं से कोविड प्रोटोकाल से संबंधित नियमों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। पुलिस उप महानिरीक्षक उपेन्द्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि पंचायत चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए शांति व्यवस्था के हित में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाए। कहा कि अधिक मतदाता वाले बूथों पर सतर्क ²ष्टि रखी जाए। उन्होने कहा कि संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों का निरंतर भ्रमण कर प्रत्याशियों से भी वार्ता की जाए। उन्होंने भ्रमण के दौरान लोगों को कोविड-19 के नियमों के प्रति जागरूक कर नियमों के पालन को प्रेरित किया। वर्चुअल बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन डीपी सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त सुनील कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकारी सहारनपुर अखिलेश सिंह, मुजफ्फरनगर सेल्वा कुमारी जे, शामली जसजीत कौर, एसएसपी डा. एस. चन्नप्पा तथा अन्य संबंधित विभागों के मंडलीय अधिकारी मौजूद रहे।

निगरानी समितियां ऐहतियात बरतें

नवरात्रि एवं रमजान के मद्देनजर शांति समिति, निगरानी समितियां सिविल डिफेन्स कमेटियों, एनसीसी, एनएसएस, धर्मगुरुओं व जनप्रतिनिधियों से वार्ता करके त्यौहार के समय प्रार्थना स्थलों पर ली जाने वाले आवश्यक ऐहतियात बरतने के निर्देश दिये। शादी समारोह में सीसीटीवी, मास्क, समाजिक दूरी, सैनिटाईजर के प्रयोग के संबंध में जिम्मेदार अधिकारी की तैनाती की जाए।

100 व्यक्तियों तक ही दी जाए अनुमति

मंडलायुक्त ने कहा कि शादी तथा अन्य समारोह या किसी भी बंद स्थान जैसे हाल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किंतु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति तक तथा खुले स्थान मैदान में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही अनुमति दी जाए।

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