कर अपवंचन के मामले में डीएम ने 12.71 लाख रुपये जमा करने के आदेश दिए

बैनामों में जमीनों के सर्किल रेट के मुताबिक स्टांप न लगाकर कम स्टांप लगाने के मामलों में जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट सख्त आदेश कर रही है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 26 Jul 2021 06:09 PM (IST) Updated:Mon, 26 Jul 2021 06:09 PM (IST)
कर अपवंचन के मामले में डीएम ने 12.71 लाख रुपये जमा करने के आदेश दिए
कर अपवंचन के मामले में डीएम ने 12.71 लाख रुपये जमा करने के आदेश दिए

सहारनपुर, जेएनएन। बैनामों में जमीनों के सर्किल रेट के मुताबिक स्टांप न लगाकर कम स्टांप लगाने के मामलों में जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट सख्त आदेश कर रही है। व्यावसायिक स्थल को आवासीय दिखाकर की गई स्टांप कर अपवंचना के दो मामलों में जिला मजिस्ट्रेट ने कम स्टांप के बराबर धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं। दोनों बैनामों में 5,93,440 रुपये कम स्टांप और 5,93,440 रुपये ही जुर्माना लगाया है। साथ ही 84,760 निबंधन शुल्क लगाया। इस प्रकार कुल 12,71,620 रुपये आरोपित करने के साथ ही कम स्टांप और कम निबंधन शुल्क पर बैनामे के दिन से डेढ़ प्रतिशत मासिक ब्याज भी आरोपित किया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता अजय त्यागी ने बताया कि उप निबंधक तृतीय की आख्या के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। उप निबंधक की आख्यानुसार नवीन नगर निवासी गुरुचरण सिंह पुत्र स्वर्गीय फकीर सिंह ने एक आवासीय भवन रणजीत नगर बेरी बाग के सामने क्रय किया है। एआइजी स्टांप के निरीक्षण के समय यह स्थल मौके पर विक्रीत संपत्ति जनकपुरी चौक से आशा गोयल नर्सिंग होम तक होते हुए ज्वाला नगर तिराहे तक स्थित सेगमेंट के अंर्तगत स्थित पाई गई जो कि वर्तमान में प्रचलित दर सूची के सेगमेंट से आच्छादित है, जबकि लेखपत्र में अंतरिम संपत्ति को 30 फीट चौड़े रास्ते पर दर्शाया गया है। विक्रीत संपत्ति को आवासीय भवन दर्शाया गया, जबकि उसमें कपूर इलेक्ट्रानिक्स है। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने दोनों बैनामों में 5,93,440 रुपये कम स्टांप और 5,93,440 रुपये ही जुर्माना लगाया है इसके साथ ही 84,760 कम निबंधन शुल्क लगाया है। इस प्रकार कुल 12,71,620 रुपये आरोपित करने के साथ ही कम स्टांप और कम निबंधन शुल्क पर बैनामे के दिन से डेढ़ प्रतिशत मासिक ब्याज भी आरोपित किया है।

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