सफाई कर्मचारियों को विभिन्न मांगों को लेकर तहसील पर धरना प्रदर्शन

सहारनपुर जेएनएन। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार बिरला के नेतृत्व में

By JagranEdited By: Publish:Wed, 04 Aug 2021 10:50 PM (IST) Updated:Wed, 04 Aug 2021 10:50 PM (IST)
सफाई कर्मचारियों को विभिन्न मांगों को लेकर तहसील पर धरना प्रदर्शन
सफाई कर्मचारियों को विभिन्न मांगों को लेकर तहसील पर धरना प्रदर्शन

सहारनपुर, जेएनएन। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार बिरला के नेतृत्व में कस्बे के सफाई कर्मचारी तहसील पहुंचे और मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम दीप्ति देव यादव को सौंपा गया।

जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारे संगठन का किसी राजनीतिक दल से कोई संबध नहीं है। संगठन का उद्देश्य केवल वाल्मीकि समाज/ सफाई कर्मचारियों को न्यायोचित समस्याओं को मेज वार्ता के माध्यम से दूर कराना है। कोरोना से हजारों सफाई कर्मचारियों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों में लगे कर्मचारियों को नियमित किया जाए। स्थानीय निकायों में ठेका प्रथा पर लगे कर्मचारियों को समान वेतन दिया जाए। मृतक स्थाई/संविदाकर्मियों के स्थान पर परिवार को नौकरी देते हुए सभी लाभ दिए जाएं। स्थानीय निकायों में आबादी के अनुसार सफाई कर्मचारियों की नियमित भर्ती की जाए। उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज को पृथक आरक्षण का लाभ दिया जाए। स्थानीय कर्मचारियों को शैक्षिक आधार पर पदोन्नति दी जाए। धरना प्रदर्शन में राकेश बिरला, श्रवण कुमार, पद्म सिंह, रविन्द्र, संदीप, सुदेश, विवेक, अमन, मुकेश, राकेश, कर्ण सिंह, सोनू, योगेन्द्र, रवि कुमार आदि रहे। 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

सहारनपुर : जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अश्विनी कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में 11 सितंबर को जनपद मुख्यालय एवं समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज राजेश कुमार तृतीय एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हृषीकेश पांडेय ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्न प्रकार के वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में एनआइएसीटी अधिनियम धारा 138 के तहत मामलें, धन वसूली के मामले, श्रम और रोजगार विवाद के मामले, बिजली पानी के बिल और अन्य बिल भुगतान के मामले (छोड़कर) गैर कंपाउंडेबल, रखरखाव के मामले तथा अन्य (आपराधिक कंपाउंडेबल, और अन्य नागरिक विवाद) निस्तारित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में यदि कोई पक्षकार अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर वाद निस्तारित करा सकता हैं।

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