नियमों की अनदेखी करने पर 32 लाख जुर्माना वसूला

विधिक माप विज्ञान विभाग ने उपभोक्ता उत्पादों पर नियमानुसार जरूरी सूचनाएं अंकित न करने वाली नामी कंपनियों पर शिकंजा कसा है। विभाग ने संबंधित कंपनियों का चालान करते हुए उनसे 32 लाख रुपये शमन शुल्क वसूला। इनमें पटाखा निर्माण करने वाली एक कंपनी से सर्वाधिक 5.75 लाख का जुर्माना वसूला गया।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 01 Mar 2021 10:35 PM (IST) Updated:Mon, 01 Mar 2021 10:35 PM (IST)
नियमों की अनदेखी करने पर 32 लाख जुर्माना वसूला
नियमों की अनदेखी करने पर 32 लाख जुर्माना वसूला

सहारनपुर जेएनएन। विधिक माप विज्ञान विभाग ने उपभोक्ता उत्पादों पर नियमानुसार जरूरी सूचनाएं अंकित न करने वाली नामी कंपनियों पर शिकंजा कसा है। विभाग ने संबंधित कंपनियों का चालान करते हुए उनसे 32 लाख रुपये शमन शुल्क वसूला। इनमें पटाखा निर्माण करने वाली एक कंपनी से सर्वाधिक 5.75 लाख का जुर्माना वसूला गया।

विभाग की सहायक नियंत्रक स्वाति कौशिक व जिला प्रभारी राजेश कुमार के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए बाजार में कई नामी कंपनियों को घेरे में लिया गया। कंपनियों द्वारा निर्मित अथवा आयातित उत्पादों के लेबल पर नियमानुसार घोषनाएं अंकित नहीं मिली। विभाग द्वारा संबंधित कंपनियों के चालान कर नोटिस जारी किए। कंपनियों ने गलती स्वीकार करते हुए विभाग को शमन शुल्क जमा कराया। राजेश कुमार ने बताया कि मुर्गा छाप पटाखे का निर्माण करने वाली श्री कालेसवरी फायर व‌र्क्स चेन्नई की कंपनी से 5.75 लाख का जुर्माना वसूला गया। प्राक्टर एंड गैंबल द्वारा निर्मित उत्पाद टाप लोड एरियल डिजरजेंट पाउडर के पैकेट पर कमी मिलने पर 50 हजार, मफतलाल इंडस्ट्री मुंबई द्वारा निर्मित बैड शीट के लेबल पर कमी मिलने पर 50 हजार का जुर्माना वसूला गया। स्पेंटा इंटरनेशनल जो कि मोजे की पैकेजिग व निर्माण करती है, से 50 हजार का जुर्माना वसूला गया। रिकविक हाइजीन पुणे की कंपनी वेफर्स का निर्माण व पैकेजिग करती है, जिससे 1.25 लाख का जुर्माना वसूला गया। वेट वाइप फेस नैपकीन का निर्माण व पैकेजिग करने वाली कंपनी गिन्नी फिलामेंटस सिडकुल हरियाणा से 2.25 लाख तथा त्रिमूर्ति फ्रेगरेंस तंबाकू बनाने वाली कंपनी से 1.50 लाख का जुर्माना वसूला। ओकाया व माइक्रोटेक कंपनी द्वारा बैटरी व यूपीएस का निर्माण किया जाता है, इनसे 2.50 लाख का जुर्माना वसूला। इनके अलावा ईजी-डे स्टोर की कंपनी फ्यूचर रिटेल से दो लाख तथा गोदरेज कंज्यूमर मुंबई द्वारा निर्मित उत्पाद अगरबत्ती के पैकेट पर कमी पाए जाने के कारण 50 हजार का जुर्माना वसूला गया। जिला प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि उक्त कंपनियों से कुल 17.25 लाख जुर्माना वसूला गया, जबकि अन्य कई कंपनियों से 14.75 लाख जुर्माना वसूला गया है।

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