दहेज हत्या के आरोप से तीन बरी

रामपुर दहेज हत्या के मुकदमे में आरोप साबित न होने पर अदालत ने मृतका के पति सास व ससुर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 14 Jan 2021 11:31 PM (IST) Updated:Thu, 14 Jan 2021 11:31 PM (IST)
दहेज हत्या के आरोप से तीन बरी
दहेज हत्या के आरोप से तीन बरी

रामपुर : दहेज हत्या के मुकदमे में आरोप साबित न होने पर अदालत ने मृतका के पति, सास व ससुर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। दहेज हत्या का यह मामला मिलक कोतवाली क्षेत्र का था। आरोपितों के अधिवक्ता सतपाल सिंह सैनी ने बताया कि दो नवंबर 2017 को पीलीभीत जिले के थाना जहानाबाद के ग्राम खरुआ निवासी जानकी प्रसाद ने मिलक कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने अपनी बेटी गायत्री देवी की शादी छह मई 2015 को मिलक कोतवाली के ग्राम दुलीचंदपुर निवासी मिश्री लाल से की थी। शादी में हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था। आरोप था कि पति व ससुराली दहेज से खुश नहीं थे। वे दहेज में बाइक और 50 हजार रुपये की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी। बिना मायके वालों को सूचना दिए मृतका का अंतिम संस्कार करने लगे। गांव के किसी व्यक्ति की सूचना पर मायके वाले पहुंच गए। जलती चिता से शव निकलवाया, जिसका बाद में पुलिस ने पोस्टमार्टम किया। पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति समेत ससुर लाखन सिंह, सास रामकली और देवर सत्यवीर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना में देवर का नाम मुकदमे से निकाल दिया गया। बाकी तीन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट लगा दी थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने तीनों को कड़ी सजा दिए जाने का अनुरोध किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि गवाह घटना को साबित नहीं कर सके हैं। वादी मुकदमा ने सुनवाई के दौरान बाद में अपने पूर्व में दिए बयानों का समर्थन नहीं किया। इस पर अदालत ने मृतका के पति, सास और ससुर को बरी कर दिया है।

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