आजम को झटका, निचली अदालत में मुकदमे चलाने की याचिका खारिज
रामपुर सांसद आजम खां उनकी पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ तीन मामलों की सुनवाई निचली अदालत में किए जाने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
रामपुर : सांसद आजम खां, उनकी पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ तीन मामलों की सुनवाई निचली अदालत में किए जाने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इन मुकदमों की सुनवाई अब एमपी-एमएलए कोर्ट में ही होगी। ये मुकदमे सांसद के बेटे अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और पैन कार्ड बनाने के आरोप के हैं। ये तीनों मुकदमे भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराए थे। इसमें सांसद पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए उसके जन्म प्रमाण पत्र में उम्र बढ़ाई थी। बाद में पैन कार्ड और पासपोर्ट में भी जन्मतिथि बदलवा दी। इस तरह बेटे के अलग-अलग जन्मतिथि के दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट और दो पैनकार्ड बनवा लिए। इनमें जन्म प्रमाण पत्र मामले में सांसद के अलावा उनकी पत्नी और बेटा आरोपित है, जबकि पैन कार्ड मामले में सांसद और उनका बेटा आरोपित है। इसके अलावा पासपोर्ट के मुकदमे में अकेले अब्दुल्ला आरोपित हैं। इन तीनों मुकदमों को सांसद के अधिवक्ता ने निचली अदालत में चलाए जाने की याचिका दाखिल की थी, जिस पर अभियोजन की ओर से आपत्ति लगाई गई। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। तीनों मामले अब एमपी-एमएलए कोर्ट में ही चलेंगे। बुधवार को इनमें सुनवाई होगी। इन मुकदमों में पहली गवाही भाजपा नेता आकाश सक्सेना की हुई थी, जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। दूसरी गवाही सेंटपाल स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज पाठक की हुई है। प्रधानाचार्य से अब जिरह होनी है, जिसके लिए उन्हें बुधवार को कोर्ट में तलब किया है।