अब्दुल्ला के खिलाफ पासपोर्ट मामले में स्कूल प्रधानाचार्य ने दी गवाही
रामपुर सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट के मुकदमे में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसमें मुकदमा दर्ज कराने वाले भाजपा नेता की गवाही हो चुकी है।
रामपुर : सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट के मुकदमे में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसमें मुकदमा दर्ज कराने वाले भाजपा नेता की गवाही हो चुकी है। सोमवार को दूसरी गवाही सेंटपाल स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज पाठक की हुई। सेंटपाल स्कूल से ही सांसद के बेटे अब्दुल्ला की शुरुआती शिक्षा हुई थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने बताया कि सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र दोनों मामले सुनवाई के लिए लगे थे। दोनों में ही प्रधानाचार्य की गवाही होनी है। कोर्ट ने पासपोर्ट मामले में उनकी गवाही कराई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी, जबकि जन्म प्रमाण पत्र मामले में मंगलवार को प्रधानाचार्य की गवाही होगी। पासपोर्ट मामले में ये हैं आरोप
अब्दुल्ला आजम के खिलाफ छह अगस्त 2019 को सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। इसमें आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया है। अब्दुल्ला आजम के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और पहले पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 लिखी है, जबकि दूसरे पासपोर्ट में 30 सितंबर 1990 दर्ज है। पैन कार्ड मामले में 27 को होगी सुनवाई
जासं, रामपुर : सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ दो पैन कार्ड बनाने के मुकदमे में अदालत 27 सितंबर को सुनवाई करेगी। यह मुकदमा भी भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने कराया था, जिसमें आरोप है कि विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला की उम्र 25 वर्ष से कम थी। वह चुनाव लड़ने योग्य नहीं थे। फर्जीवाड़ा करके अब्दुल्ला का दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जिसमें उम्र 26 साल दर्शा दी गई। यह मुकदमा भी सुनवाई पर आ गया है। इसमें भाजपा नेता की गवाही हो चुकी है। इस मुकदमे में भी सेंटपाल स्कूल के प्रधानाचार्य की गवाही होनी है। अदालत 27 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें प्रधानाचार्य की गवाही हो सकती है।