मिथाइल अल्कोहल बेचने पर पेंट विक्रेता पर मुकदमा

रामपुर आबकारी विभाग की टीम ने पेंट स्टोर पर छापा मारकर जो तरल पदार्थ पकड़ा था वह जांच में ज्वलनशील मिथाइल अल्कोहल पाया गया। इस पर आबकारी निरीक्षक की ओर से पेंट विक्रेता के खिलाफ विष अधिनियम धोखाधड़ी आदि धाराओं में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 11:30 PM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 11:30 PM (IST)
मिथाइल अल्कोहल बेचने पर पेंट विक्रेता पर मुकदमा
मिथाइल अल्कोहल बेचने पर पेंट विक्रेता पर मुकदमा

रामपुर : आबकारी विभाग की टीम ने पेंट स्टोर पर छापा मारकर जो तरल पदार्थ पकड़ा था, वह जांच में ज्वलनशील मिथाइल अल्कोहल पाया गया। इस पर आबकारी निरीक्षक की ओर से पेंट विक्रेता के खिलाफ विष अधिनियम, धोखाधड़ी आदि धाराओं में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है।

आबकारी आयुक्त के आदेश पर जिलाधिकारी रविद्र कुमार मांदड़ के निर्देशन में विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत पेंट स्टोर पर निरीक्षण किया जा रहा है। इसी के तहत 24 अक्टूबर को आबकारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह और अवधेश श्रीवास्तव ने 24 अक्टूबर को घाटमपुर स्थित सिद्दीकी पेंट स्टोर पर छापा मारा। यहां तलाशी के दौरान दुकान में दो ड्रमों में लगभग 375 लीटर तरल पदार्थ पाया गया, जिसमें अल्कोहल की गंध आ रही थी। संदेह होने पर दोनों ड्रमों से नमूने लेकर जांच सरकारी प्रयोगशाला मेरठ भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट आने पर पता चला कि वह तरल पदार्थ मिथाइल अल्कोहल है।

आबकारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि मिथाइल अल्काहोल विष घोषित है। इसकी बिक्री के लिए विष अधिनियम के तहत लाइसेंस आवश्यक है। पेंट स्टोर के मालिक अनीस अहमद सिद्दिकी के पास इसकी बिक्री का कोई लाइसेंस नहीं था। उनके द्वारा गैर कानूनी रूप से इसकी बिक्री की जा रही थी। वह इसे वुड पालिश में इस्तेमाल होने वाला थिनर बताकर बेच रहे थे। यह इतना खतरनाक पदार्थ है कि धोखे से अल्कोहल के रूप में उपभोग करने से मृत्यु सम्भव है। अनीस अहमद सिद्दिकी के खिलाफ विष अधिनियम व अन्य सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली रामपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया। उन्हें दुकान से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गाजियाबाद की फर्म ने किया था सप्लाई

पेंट विक्रेता को यह मिथाइल अल्काहोल गाजियाबाद की फर्म ने सप्लाई किया था। इसकी खरीद के संबंध में पेंट विक्रेता ने टीम को कागजात भी दिखाए थे। इस केमिकल की सप्लाई करने वाली फर्म मैसर्स केम ट्रेडर्स विकासनगर (सादिफनगर) मेरठ रोड गाजियाबाद के खिलाफ भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आबकारी निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में गाजियाबाद की इस फर्म का नाम भी खोला है।

पेंट विक्रेताओं के यहां पड़ेंगे छापे

इतनी बड़ी मात्रा में मिथाइल अल्कोहल मिलने के बाद अब आबकारी विभाग की टीम अब दूसरे पेंट विक्रेताओं के यहां भी छापे मारेगी।

जिला आबकारी अधिकारी एसके शर्मा ने जिले के सभी पेंट विक्रेताओं से अपील की है कि वे बिना वैध लाइसेंस के खुले रूप से मिथाइल अल्कोहल से बनने थिनर की बिक्री न करें। इसके उपयोग से मृत्यु होने की संभावना है। आबकारी निरीक्षकों की टीम द्वारा चेकिग के दौरान यदि किसी पेंट विक्रेता द्वारा अवैध रूप से इसकी बिक्री होती पाई गई तो विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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