आचार संहिता के उल्लंघन में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बब्लू पर मुकदमा
रामपुर मतदान से दो दिन पहले आचार संहिता के उल्लंघन में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मुतिउर्रहमान खां बब्लू फंस गए हैं।
रामपुर : मतदान से दो दिन पहले आचार संहिता के उल्लंघन में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मुतिउर्रहमान खां बब्लू फंस गए हैं। वह वार्ड 15 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और कोविड महामारी अधिनियम की धाराओं में अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे में उन समेत 10 लोगों को नामजद किया है, जबकि 50 अज्ञात हैं। इसके अलावा टांडा थाने में उनके समर्थक के खिलाफ देर रात तक प्रचार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।
अजीमनगर थाने में दर्ज मुकदमे में आरोप है कि कांग्रेस नेता बिना अनुमति के ग्राम शौकतनगर में अपने 40-50 समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। इतनी भीड़ को देखकर पुलिस द्वारा आचार संहिता एवं कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भीड़ को हटा दिया। कुछ देर बाद इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगी, जिसमें प्रत्याशी बब्लू खां, ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी सींगनखेड़ा निवासी आसिफ अली अपने 40-50 समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ा बजाते हुए जुलूस की शक्ल में घूम रहे थे। इस पर आदर्श आचार संहिता के नियमों तथा कोविड-19 के गाइडलाइन का उल्लंघन पर जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी बब्लू खां, प्रधान पद के प्रत्याशी आसिफ अली, इरशाद, सहादत, सलमान, कुर्बान, रहमत, महरबान, अय्यूब, विनोद पंडित को नामजद करते हुए 50 के खिलाफ मुकदमा किया है।
बिलासपुर के युवक पर भी रिपोर्ट
टांडा : पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उलंघन करने पर उपनिरीक्षक ने बिलासपुर के एक युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
मंगलवार को हल्का एक के इंचार्ज छेदा लाल गांव झुरक झुंडी में रात्रि गश्त कर रहे थे। इसी दौरान एक काली स्कार्पियो में सवार एक व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य पद के अपने उम्मीदवार मुतीउर्रहमान उर्फ बबलू के पक्ष में प्रचार कर रहा था। गाड़ी रोक कर जानकारी व तलाशी लेने का प्रयास किया तो चालक वाहन छोड़कर भाग गया। जानकारी करने पर ग्रामीणों ने बताया कि भागने वाला युवक बिलासपुर के मोबीनपुर का मेहरबान है। जबकि वाहन पर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी मुतीउर्रहमान उर्फ बब्लू का फोटो लगा है। प्रचार के लिए शीशे पर अनुमति लगी थी। लेकिन प्रचार करने का समय सवेरे सात बजे से शाम पांच बजे तक ही है। जबकि मेहरबान रात के 11.30 बजे प्रचार कर रहा था। मुंह पर मास्क भी नहीं लगा था। उप निरीक्षक छेदा लाल ने महामारी अधिनियम एवं अचार संहिता के उल्लंघन में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।