शिक्षक दंपती पर साढ़े 52 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा

मुकदमा पटवाई थाना क्षेत्र के गांव ठाकुरद्वारा निवासी बसपा नेता रामरक्षपाल सिंह उर्फ राजा ठाकुर की ओर से कराया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 14 Oct 2020 01:03 AM (IST) Updated:Wed, 14 Oct 2020 01:03 AM (IST)
शिक्षक दंपती पर साढ़े 52 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा
शिक्षक दंपती पर साढ़े 52 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा

जेएनएन, टांडा : मकान बेचने के नाम पर शिक्षक दंपती 52.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में फंस गए हैं। बसपा नेता की ओर से दोनों के खिलाफ टांडा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमा पटवाई थाना क्षेत्र के गांव ठाकुरद्वारा निवासी बसपा नेता रामरक्षपाल सिंह उर्फ राजा ठाकुर की ओर से कराया गया है।

पीड़ित ने बताया कि उत्तराखंड के जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर पुष्प बिहार निवासी जितेन्द्रपाल सिंह और उनकी पत्नी शशिबाला से उनके घरेलू संबंध थे। दोनों टांडा के ग्राम सरकथल के स्थायी निवासी हैं। पति स्वार ब्लाक के जूनियर हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक है, जबकि पत्नी सहायक अध्यापक के पद पर हैं। आरोप है कि दंपती ने अपना मकान बेचने के लिए 70 लाख रुपये में सौदा किया था। उन्होंने 62 लाख रुपये दे दिए थे। बाकी आठ लाख रुपये बैनामे के समय देना तय हुआ। बाद में दोनों बैनामे से मुकर गए। जानकारी से पता चला कि मकान उनके पिता के नाम है। पिता ने मकान बेचने से मना कर दिया है। कई बार पंचायत हुई, जिसके बाद कुछ पैसा लौटाया गया, लेकिन 52.50 लाख रुपये अब तक बाकी है। मांगने पर धमकी देने लगे। इस पर बसपा नेता ने एडीजी बरेली से शिकायत की थी। एडीजी के आदेश पर टांडा थाना पुलिस ने दंपती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। टांडा थाना प्रभारी माधो सिंह बिष्ट ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

chat bot
आपका साथी