नगर पंचायत पर जवाब न देने का आरोप
- प्रथम अपील के बाद भी नहीं दी जाती सूचनाएं
रायबरेली: जन सूचनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचनाओं को समय से न दिए जाने से आवेदनकर्ताओं में आक्रोश है। आवेदकों का आरोप है कि धांधली को छिपाने के लिए सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं।
सभासद राघवेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि उन्होंने नगर पंचायत से जनसूचनाधिकार के तहत पांच मार्च को वर्ष 2017-18 व 2018-19 की ऑडिट रिपोर्ट की छाया प्रतियां मांगी थी। निर्धारित समय पर सूचना न मिलने पर 27 जुलाई को डीएम के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपर जिलाधिकारी के दो बार निर्देश देने के बावजूद नगर पंचायत ने सूचना नहीं दी। सभासद रमेश गुप्ता ने बताया कि 15 जून को कोविड-19 के दौरान किए गए खर्च का हिसाब व चार अन्य बिदुओं पर जानकारी मांगी थी। सूचना न मिलने पर उन्होंने भी शिकायत की। अपर जिलाधिकारी के निर्देश के बाद भी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। लखनऊ रोड निवासी अभिषेक गुप्ता ने बताया कि 29 जून को दो बिदुओं की जानकारी मांगी थी। इसी तरह ई-रिक्शा चालक समिति के संयोजक धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने ई-रिक्शा व टैक्सी स्टैंड शुल्क वसूली के बारे में जानकारी मांगी थी। लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई।