नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में दो को 20 साल की कठोर सजा

नाबालिग लड़की के अपहरण व उसके बाद दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को 20-20 साल की सजी मिली है। घटना 11 साल पुरानी है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 05 Apr 2021 11:41 PM (IST) Updated:Mon, 05 Apr 2021 11:41 PM (IST)
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में दो को 20 साल की कठोर सजा
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में दो को 20 साल की कठोर सजा

जासं, प्रतापगढ़ : नाबालिग लड़की के अपहरण व उसके बाद दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को 20-20 साल की सजी मिली है। घटना 11 साल पुरानी है।

जिले के थाना कोतवाली नगर के एक गांव की 15 साल की किशोरी 25 अक्टूबर 2010 को स्कूल गई थी। वह स्कूल से शाम को घर नहीं लौटी तो घर वालों ने खोजबीन की तो पता चला कि उसे गांव के हरीलाल का पुत्र राजू अगवा कर ले गया है। जब राजू के बारे में पता लगाने लड़की का पिता राजू के मालिक सत्य प्रकाश गुप्ता के घर चौक गया तो लड़की नहीं मिली। सत्य प्रकाश ने उसे बताया कि लड़की राजू के साथ गई है, एक-दो दिन में आ जाएगी। दो दिन बाद भी बेटी का पता न चलने पर पिता ने थाने में तहरीर दी। सुनवाई न होने पर एसपी से फरियाद की तो मुकदमा दर्ज हो सका। बाद में लड़की बरामद हुई। उसके बयान के आधार पर राजू व सत्य प्रकाश पर दुष्कर्म का मुकदमा नगर कोतवाली में दर्ज किया गया। इस मामले में अभियोजन की ओर से एडीजीसी अशोक कुमार तिवारी, देवेश चंद्र त्रिपाठी व राजेश त्रिपाठी की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो पंकज कुमार ने सोमवार को फैसला सुनाया। इसमें जज ने राजू व सत्य प्रकाश को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही राजू को 80 हजार व सत्य प्रकाश गुप्त को ढाई लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी तरह मुल्जिम राजू को एक अन्य मामले में अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में जज ने 10 साल के कठोर कारावास व 25 हजार के जुर्माने की सजा भी इसी के साथ सुनाई है। यह घटना 14 मार्च 2010 की है।

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