गलत पते पर गाड़ी रजिस्ट्रेशन करने पर देना होगा पंद्रह गुना ज्यादा टैक्स
जगेशरगंज एआरटीओ कार्यालय बुधवार को अवकाश के दिन भी खुला रहा और जनपद के समस्त डीलरो
जगेशरगंज: एआरटीओ कार्यालय बुधवार को अवकाश के दिन भी खुला रहा और जनपद के समस्त डीलरों को कार्यालय में ऑनलाइन ट्रेनिग दी गई।
अब डीलर ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, परंतु उसके साथ सावधानियों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस संबंध में पूरी तरह से लखनऊ मुख्यालय द्वारा ऑनलाइन कार्यालय में डीलरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। एआरटीओ सुशील कुमार मिश्रा ने बताया कि मुख्यालय से शासनादेश आया है कि अब गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर डीलर ही देंगे। इसे लेकर शासनादेश आया है कि सभी डीलरों को ट्रेनिग दी जाए। इस वजह से अवकाश होने के बावजूद बुधवार को कार्यालय में सभी डीलरों को ऑनलाइन ट्रेनिग दी गई। सभी डीलरों को बुधवार को प्रशिक्षण के लिए पत्र भेजा गया था और जिनको पत्र नहीं मिला है, वे प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके हैं। उनको भी आगाह किया गया है कि यदि कोई डीलर किसी गलत पते पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फर्जी डाक्यूमेंट्स लगाकर अपलोड करता है, तो इस पर वाहन का जमा कर का पन्द्रह गुना टैक्स उसे जमा करना होगा। फर्जी आधार कार्ड या फर्जी पता पाया गया को उसे एक साल की सजा भी हो सकती है, जिसे लेकर जनपद के सभी डीलरों को परिवहन विभाग के नियमो के तहत कार्य करने के लिए आनलाइन प्रशिक्षण मुख्यालय द्वारा दिया गया। इसमें गांधी ऑटो सेल्स, एसडी बजाज ऑटो सेल्स, इंदिरा होंडा मोटर्स और जनता ऑटोमोबाइल आदि के डीलर आकर प्रशिक्षण लिए। उनको परिवहन विभाग के नियम के तहत ही कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। इस मौके पर एआरटीओ सुशील कुमार मिश्र,आर आई रंजीत कुमार सिंह,पीटीओ दिनेश शर्मा,केके दुबे, प्रदीप कुमार तिवारी,प्रमोद कुमार एवं समस्त कार्यालय के कर्मचारी इस मौके पर मौजूद रहे।