शादी में 50, खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों की अनुमति

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. नितिन बंसल ने कोविड-19 से बचाव एवं संक्रमण को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के क्रम में निषेधात्मक आदेश पारित किया है। रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में रात्रि निषेधाज्ञा के अंतर्गत केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि आठ बजे से प्रात सात बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन आदि का आवागमन अग्रिम आदेशों तक निषिद्ध रहेगा।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 22 Apr 2021 10:12 PM (IST) Updated:Thu, 22 Apr 2021 10:12 PM (IST)
शादी में 50, खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों की अनुमति
शादी में 50, खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों की अनुमति

जासं, प्रतापगढ़ : जिला मजिस्ट्रेट डॉ. नितिन बंसल ने कोविड-19 से बचाव एवं संक्रमण को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के क्रम में निषेधात्मक आदेश पारित किया है। रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में रात्रि निषेधाज्ञा के अंतर्गत केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि आठ बजे से प्रात: सात बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन अग्रिम आदेशों तक निषिद्ध रहेगा। प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि आठ बजे से प्रत्येक सोमवार को प्रात: सात बजे तक कोरोना क‌र्फ्यू लागू किया जाता है। कोरोना क‌र्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं यथा स्वास्थ्य सेवाओं/पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिग पार्टियों/सफाई आदि से जुड़े हुये कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। उन्होने यह भी बताया है कि शासन के निर्देश के अनुक्रम में विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए कतिपय प्रतिबंधो के साथ अनुमति रहेगी। इसमें कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अंदर ही मनाया जाए। शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये सभी शादी समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मॉस्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। पूर्व निर्धारित परीक्षाओं के लिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार के लिये अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। प्रेस प्रिट व इलेक्ट्रानिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी। जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पंचायत/ग्राम पंचायत सतर पर स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन एवं फागिग की जायेगी।

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