नामांकन कक्ष में उम्मीदवार समेत तीन को मिलेगा प्रवेश

जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित खरे ने कहा कि ब्लाक प्रमुख पदों के लिए चुनाव में उम्मीदवार के साथ सिर्फ दो लोग ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। उम्मीदवारों तथा मतदाताओं को अपने साथ आधार कार्ड पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 07 Jul 2021 11:39 PM (IST) Updated:Wed, 07 Jul 2021 11:39 PM (IST)
नामांकन कक्ष में उम्मीदवार समेत तीन को मिलेगा प्रवेश
नामांकन कक्ष में उम्मीदवार समेत तीन को मिलेगा प्रवेश

पीलीभीत,जेएनएन : जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित खरे ने कहा कि ब्लाक प्रमुख पदों के लिए चुनाव में उम्मीदवार के साथ सिर्फ दो लोग ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। उम्मीदवारों तथा मतदाताओं को अपने साथ आधार कार्ड, पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।

बुधवार को कलक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में ब्लाक प्रमुखों के चुनाव के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारियों, सहायक निर्वाचन अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट ने प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि ब्लाक प्रमुख पद के लिए नामांकन गुरुवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे दाखिल होंगे। उसी दिन नामांकन पत्रों की जांच का कार्य पूरा किया जाएगा। शुक्रवार को उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 10 जुलाई को मतदान और उसके बाद मतगणना कराई जाएगी। उन्होंने सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि नामांकन के दिन नामांकन कक्ष में उम्मीदवार के साथ प्रस्तावक, अनुमोदक समेत 3 लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। ब्लाक कार्यालय के सौ मीटर के अंदर अन्य किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। नामांकन के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को अपना आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लाना होगा। नामांकन के साथ उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक व अनुमोदक का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ नामांकन पत्र पर अनिवार्य रूप से चस्पा होना चाहिए। जमानत की धनराशि जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। मतदान के दिन मतदान कक्ष में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक सामाग्री, मोबाइल, तरल पदाथरे, पेन, स्याही, कागज आदि प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए मुख्य द्वार पर सघन जांच की जाए। सभी एआरओ मतदाता सूची में पहचान करने के उपरांत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप मतदान कराएंगे। साथ ही नियमित वीडियो ग्राफी कराना सुनिश्चित करेगें। मतदान के दिन भी मतदाता को अपना आधार कार्ड/ पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा। नामांकन व मतदान प्रक्रिया के दिन ब्लाक परिसर के आसपास की समस्त दुकानें बंद रखी जाएंगी। साथ ही तीनों दिन निर्वाचन के ²ष्टिगत सामान्य कार्य संचालित नहीं होंगे। परिसर के अंदर चुनावी प्रक्रिया में तैनात कर्मचारियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। चुनावी प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए समस्त विकासखंडों पर स्थाई मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने के मतगणना के उपरांत उम्मीदवार को विजयी घोषित एआरओ द्वारा किया जाएगा परंतु प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुख्यालय पर वितरित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि यदि किसी निर्वाचक को निरक्षता, ²ष्टिबधित या अन्य अशक्तता के कारण सहायक या साथी की आवश्यकता है तो मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पूर्व जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी अतुल सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक देवेंद्र प्रताप मिश्र अधिकारी उपस्थित रहे।

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