पराली जलाने पर लगेगा जुर्माना
कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने राज्य स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी वीडियो कांफ्रेंसिग से की। उन्होंने धान की कटाई के बाद पराली को किसी भी दशा में नहीं जलाने के निर्देश दिए। किसानों को जागरूक किया जाए। फिर अगर कोई किसान पराली जलता है तो उससे निर्धारित जुर्माना वसूलने के साथ ही एफआइआर भी दर्ज कराई जाए।
जासं, पीलीभीत : कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने राज्य स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी वीडियो कांफ्रेंसिग से की। उन्होंने धान की कटाई के बाद पराली को किसी भी दशा में नहीं जलाने के निर्देश दिए। किसानों को जागरूक किया जाए। फिर अगर कोई किसान पराली जलता है तो उससे निर्धारित जुर्माना वसूलने के साथ ही एफआइआर भी दर्ज कराई जाए।
गुरुवार को हुई गोष्ठी में आयुक्त ने रबी फसलों की तैयारियों से संबंधित कृषि निवेश, बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन की उपलब्धता के संबंध में चर्चा की। धान फसल कटान के बाद पराली प्रबंधन कराया जाए। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार ने 25 सितंबर से टोकन जनरेट करने के लिए किसान पोर्टल खोलने के बाबत दिशा निर्देश दिए। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि पराली जलाने पर 2 एकड़ तक की एक घटना में 2500 रुपये, 5 एकड़ तक की एक घटना में 5000 रुपये तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र की पराली जाने पर 15000 रुपये के अर्थदंड का प्रावधान है। इस दौरान जिलाधिकारी पुलकित खरे, मुख्य विकास अधिकारी श्रीनिवास मिश्र, उप कृषि निदेशक यशराज सिंह, जिला कृषि डॉ. विनोद यादव मौजूद थे।