गैंगस्टर के आरोपितों को तीन साल की सजा

विशेष सत्र न्यायाधीश राजीव सिंह ने गैंगस्टर के दो आरोपितों को दोषी पाते हुए छह छह हजार रुपये अर्थदंड समेत तीन तीन वर्ष की सजा से दंडित किया है। अभियोजन के मुताबिक 22 फरवरी 2018 को थाना बीसलपुर के प्रभारी मनोज कुमार त्यागी थाना में वांछित अभियुक्त की तलाश में निकले थे।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 24 Oct 2020 10:50 PM (IST) Updated:Sat, 24 Oct 2020 10:50 PM (IST)
गैंगस्टर के आरोपितों को तीन साल की सजा
गैंगस्टर के आरोपितों को तीन साल की सजा

पीलीभीत,जेएनएन : विशेष सत्र न्यायाधीश राजीव सिंह ने गैंगस्टर के दो आरोपितों को दोषी पाते हुए छह छह हजार रुपये अर्थदंड समेत तीन तीन वर्ष की सजा से दंडित किया है।

अभियोजन के मुताबिक 22 फरवरी 2018 को थाना बीसलपुर के प्रभारी मनोज कुमार त्यागी थाना में वांछित अभियुक्त की तलाश में निकले थे। उन्हें सूचना मिली कि गांव अहिरबाड़ा के राजू व बरेली जिले के थाना भुता के गांव शेखापुर के विपिन तथा उसके साथी ओमपाल आर्थिक लाभ के लिए एकराय होकर अवैध असलाह के बल पर राहगीरों से लूटपाट जैसे संगीन अपराध कर कर धन अर्जित कर रहे हैं। थाना में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। आरोपित ओमपाल की पत्रावली उसके फरार रहने की वजह से अलग की गई। सुनवाई दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अलतमिश ने न्यायालय में कई गवाह पेश किए। दूसरी ओर आरोपितों ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने सुनवाई तथा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपित राजू और विपिन को दोषी पाते हुए दंडित किया।

chat bot
आपका साथी