प्रधान व पंचायत सचिव पर एफआइआर के आदेश
ग्राम पंचायत के लिए कूड़ेदान खरीद में वित्तीय अनियमितताएं बरतने एवं विभाग को गुमराह करने के मामले में एफआईआर के आदेश दिए गए हैं।
पीलीभीत : ग्राम पंचायत के लिए कूड़ेदान खरीद में वित्तीय अनियमितताएं बरतने एवं विभाग को गुमराह करने के आरोप में प्रधान व सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही प्रधान को पद से भी हटा दिया गया। पंचायत सचिव पर भी निलंबन की तलवार लटक रही है।
मरौरी विकास खंड की ग्राम पंचायत कैंच के प्रधान रामपाल व पंचायत सचिव भगवान स्वरूप ने पिछले दिनों ग्राम पंचायत के लिए कूड़ेदान की खरीद की थी। इसमें वित्तीय अनियमितताएं बरते जाने के आरोप लगाते हुए गांव के अनेक लोगों ने शपथ पत्रों के साथ शिकायत की थी। जांच में शिकायत सही पाई गई। तब ग्राम प्रधान को 81 हजार 16 रुपये के गबन का दोषी पाया गया। इस धनराशि की रिकवरी के लिए ग्राम प्रधान को नोटिस जारी किया गया। इसके बाद प्रधान ने खुद अपने पास से रिकवरी की धनराशि सरकारी खाते में जमा कर दी और दर्शा दिया कि संबंधित फर्म से रिकवरी वसूलकर जमा कराई गई। इसमें पंचायत सचिव के भी शामिल होने का आरोप लगा। जिला पंचायत राज अधिकारी प्रमोद कुमार यादव के अनुसार डीएम ने आरोपित प्रधान को पद से हटा दिया। साथ ही ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। पंचायत सचिव को नोटिस जारी
मरौरी विकास खंड में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी राजा तोमर ने पंचायती राज विभाग के प्रिया साफ्टवेयर में कराए गए विकास कार्यों की फी¨डग नहीं कराई। साथ ही अपने अभिलेख भी हस्तांतरित नहीं किए। इस पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने सचिव को नोटिस जारी कर चेतावनी दी कि ये दोनों कार्य जल्द पूरे न करने पर उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के साथ ही विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।