गोकशी के आरोपित की जमानत याचिका निरस्त

विशेष सत्र न्यायाधीश ( ईसी एक्ट) राजीव सिंह ने गोकशी के मामलों के आरोपित की जमानत याचिकाएं सुनवाई के बाद निरस्त कर दीं।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 22 Oct 2020 11:43 PM (IST) Updated:Thu, 22 Oct 2020 11:43 PM (IST)
गोकशी के आरोपित की जमानत याचिका निरस्त
गोकशी के आरोपित की जमानत याचिका निरस्त

पीलीभीत,जेएनएन: विशेष सत्र न्यायाधीश ( ईसी एक्ट) राजीव सिंह ने गोकशी के मामलों के आरोपित की जमानत याचिकाएं सुनवाई के बाद निरस्त कर दीं।

थाना बीसलपुर में तैनात दारोगा रिषी पाल सिंह को ड्यूटी के दौरान 9 मार्च 2020 को बिहारीपुर गांव के हिम्मत सिंह के गन्ने के खेत के पास कुछ व्यक्ति खड़े मिले थे। पूछने पर बताया गन्ने के खेत में गोवंशीय पशुओं की खाल व अन्य अवशेष पड़े मिले हैं। अज्ञात लोग गोवंशीय पशुओं का वध करके ले गये। 8 मार्च 2020 को भी दारोगा रिषीपाल सिंह ने बेरा गांव के पास कुछ लोग गोवंशीय पशु का वध कर रहे हैं। दो लोग सलीम व गुड्डू भाग गए। गोवंशीय पशुओं के अवशेष तथा 40 किलो मांस बरामद किया गया था। पुलिस ने दोनों मामलो में मुहल्ला ग्यासपुर बीसलपुर निवासी शानू को विवेचना में दोषी पाते हुए जेल भेजा था। दोनों मामलो में आरोपित शानू की ओर जमानत याचिकाएं दाखिल की गई ।

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