पीलीभीत में क्रय केंद्रों के आसपास धान खरीद नहीं कर सकते आढ़ती

धान क्रय केंद्र के आसपास कोई आढ़ती खरीद नहीं करेगा। मंडी में विभिन्न क्रय केंद्र एजेंसियों के 22 केंद्र स्थापित होंगे। यह निर्देश डीएम पुलकित खरे ने बुधवार को मंडी समिति का निरीक्षण कर दिए। उन्होंने यहां एक अक्टूबर से शुरू होने वाली तैयारियों का जायजा लिया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 30 Sep 2021 01:44 AM (IST) Updated:Thu, 30 Sep 2021 01:44 AM (IST)
पीलीभीत में क्रय केंद्रों के आसपास धान खरीद नहीं कर सकते आढ़ती
पीलीभीत में क्रय केंद्रों के आसपास धान खरीद नहीं कर सकते आढ़ती

पीलीभीत, जेएनएन : धान क्रय केंद्र के आसपास कोई आढ़ती खरीद नहीं करेगा। मंडी में विभिन्न क्रय केंद्र एजेंसियों के 22 केंद्र स्थापित होंगे। यह निर्देश डीएम पुलकित खरे ने बुधवार को मंडी समिति का निरीक्षण कर दिए। उन्होंने यहां एक अक्टूबर से शुरू होने वाली तैयारियों का जायजा लिया।

डीएम ने उन टीन शेडों का निरीक्षण किया, जिनमें क्रय केंद्र स्थापित होंगे। कुल छह टीन शेड में से चार शेडों में क्रय केंद्र लगेंगे। डीएम ने निर्देश दिए कि गुरुवार शाम तक सभी केंद्रों पर तौल कांटा, नमी मापक यंत्र, बारदाना समेत सभी संसाधन उपलब्ध हो जाने चाहिए। जिले में 83 क्रय केंद्रों का निर्धारण कर दिया है। इनमें से 22 केंद्र मंडी समिति स्थल पर लगेंगे। मंडी समिति के सचिव को निर्देशित किया कि वहां घूमने वाले बेसहारा पशुओं को पकड़वाकर गोशाला भिजवाएं। टूटी बाउंड्री की मरम्मत कराएं। डीएम ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि धान लेकर किसान किस गेट से मंडी में प्रवेश करेंगे और तौल कराने के बाद किस गेट से उनकी वापसी होगी। डीएम ने क्रय केंद्रों के प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे पूरे समय तक अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

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धान खरीद में बाधा डालने पर होगी कड़ी कार्रवाई

पीलीभीत, जेएनएन : जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कहा कि धान खरीद में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को धान खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाया जाए।

बुधवार को गांधी स्टेडियम परिसर में स्थित प्रेक्षागृह में सभी उपजिलाधिकारियों, जिला प्रबंधकों व केंद्रों के प्रभारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। जिला खाद्य विपणन अधिकारी बताया कि सभी केंद्र प्रभारी सुबह 9 से सायं 5 बजे तक केंद्र खोलेगें। सप्ताह के चार दिन प्रत्येक कृषक से 50 क्विटल तक खरीद की जाएगी। इस बार नई व्यवस्था के तहत टोकन से ही खरीद सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने उपस्थित धान क्रय एजेंसियों के अधिकारियों को कडे़ निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी जिला प्रबंधक बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। यदि किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करता है तो समस्त उपजिलाधिकारी धारा 151 के तहत जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर समस्त तहसीलों के लिए कंट्रोलरूम स्थापित किया जाएगा। गोपनीय रूप से उड़नदस्ता टीमों से छापेमारी की जाएगी।

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