बिजली कनेक्शन के नाम पर बिल्डरों की रुकेगी वसूली
जागरण संवाददाता नोएडा बिजली कनेक्शन के नाम पर बिल्डरों द्वारा की जाने वसूली से फ्लैट खराद
जागरण संवाददाता, नोएडा : बिजली कनेक्शन के नाम पर बिल्डरों द्वारा की जाने वसूली से फ्लैट खरादीरों को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने पिछले दिनों दिए आदेश में कनेक्शन को लेकर शुल्क निर्धारित कर दिया है। अब बिल्डर पजेशन लेने वाले खरादीरों से मल्टी प्वाइंट कनेक्शन के नाम पर 15 हजार रुपये से अधिक शुल्क नहीं ले सकेंगे। नियामक आयोग के पास कई शिकायतें पहुंची थीं, जिसमें कहा गया था कि बिल्डर 50 से 75 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं। आयोग ने संज्ञान लेते हुए बिजली निगम के सभी कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को स्पष्ट कर दिया है।
बिजली निगम की कंपनियों ने मल्टी प्वाइंट को लेकर 22 जुलाई को कई बिदुओं पर आयोग के समक्ष सवाल रखे थे। इसमें स्पष्ट किया कि जिन सोसायटियों में डूअल मीटर नहीं लगे हैं वहां प्रीपेड डूअल मीटर लगाए जाएं, जिसके लिए अधिकतम 15 हजार रुपये ही चार्ज किया जाएगा। वहीं जिन सोसायटियों में डूअल मीटर नहीं लगे हैं और खरीदार ने पजेशन नहीं लिया है, तो उस खरीदार से भी बिल्डर या एओए अधिकतम 15 हजार रुपये ही वसूल सकते हैं। उधर जिन सोसायटियां में बिजली निगम के मानकों पर मल्टी प्वाइंट कनेक्शन का बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है, वहां खरीदारों पर करीब 4600 रुपये के ही खर्च आएगा।
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नियामक आयोग ने कनेक्शन परिवर्तन के लिए 15 हजार रुपये अधिकतम शुल्क निर्धारित कर दिया है जो बिजली निगम में जमा होगा। अन्य कोई शुल्क नहीं वसूल सकता है।
- वीएन सिंह, मुख्य अभियंता, नोएडा जोन