अब मस्ती के साथ माल में कीजिए शराब की खरीदारी

जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। शौकीन अब माल में भी शराब की खरीदारी कर सकेंगे। माल में शराब की बिक्री का नियम अभी तक दिल्ली में ही था।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 31 Oct 2020 10:34 PM (IST) Updated:Sat, 31 Oct 2020 10:34 PM (IST)
अब मस्ती के साथ माल में कीजिए शराब की खरीदारी
अब मस्ती के साथ माल में कीजिए शराब की खरीदारी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। शौकीन अब माल में भी शराब की खरीदारी कर सकेंगे। माल में शराब की बिक्री का नियम अभी तक दिल्ली में ही था। अब गौतमबुद्ध नगर के माल में भी बिक्री शुरू हो गई है। आबकारी विभाग ने नोएडा के एक माल में शराब बिक्री का लाइसेंस जारी कर दिया है। जल्द ही एक अन्य लाइसेंस भी जारी होगा। जबकि लखनऊ सहित प्रदेश के कुछ अन्य जिले में माल में शराब बिक्री का लाइसेंस पहले ही जारी हो चुका है।

प्रदेश में शराब की बिक्री अभी तक बाजार में स्थित दुकानों पर होती थी। जिले में अंग्रेजी शराब की 115, बीयर की 129 व देसी की 114 दुकानें हैं। वित्तीय वर्ष में सरकार ने शराब बिक्री के नियम में बदलाव किया था। दिल्ली की तर्ज पर मॉल में स्थित दुकानों पर भी शराब बिक्री का नियम बनाया था, लेकिन लाकडाउन लग जाने के कारण जिले में किसी ने आवेदन नहीं किया। इस कारण योजना ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी। योजना के तहत माल में कम से कम पांच सौ स्क्वायर मीटर की दुकान में लाइसेंस दिया जाएगा। 12 लाख रुपये एक वर्ष की फीस ली जाएगी। नोएडा सेक्टर 74 स्थित नार्थ आइ माल में एक लाइसेंस जारी हो गया है। इसी माल में शराब बिक्री के लिए एक अन्य व्यक्ति ने भी आवेदन किया है। प्रक्रिया के बाद दूसरा लाइसेंस भी जल्द जारी हो जाएगा। ज्ञात हो कि दिल्ली में पिछले लंबे समय से माल में शराब बिक्री का लाइसेंस दिया जाता है। लोगों की सुविधा को देखते हुए दिल्ली के फार्मूले को प्रदेश में अपनाया गया है।

नामी ब्रांड की ही बिकेगी शराब नियम के तहत माल में खोली जाने वाली दुकानों पर हल्की ब्रांड की शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। सिर्फ नामी ब्रांड की ही शराब बिकेगी। कौन-कौन से ब्रांड की शराब बिकेगी इसका निर्धारण शासन स्तर से किया गया है।

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योजना शुरू होने के बाद जिले के माल में शराब बिक्री का पहला लाइसेंस जारी हो गया है। आवेदन मिलने पर अन्य लाइसेंस जारी होंगे।

राकेश बहादुर सिंह, जिला आबकारी अधिकारी

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