फ्लोरिस अस्पताल और कैडिला कंपनी को होगा नोटिस जारी

जागरण संवाददाता नोएडा दादरी में गैर पंजीकृत लैब में 19 लोगों की जिदगी के साथ खिलवाड़ करने के मामले में औषधि प्रशासन ने गाजियाबाद के फ्लोरिस अस्पताल व अहमदाबाद की कैडिला कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रथम²ष्टया जांच में अस्पताल प्रबंधन को दोषी माना गया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 26 Feb 2021 06:24 PM (IST) Updated:Fri, 26 Feb 2021 06:24 PM (IST)
फ्लोरिस अस्पताल और कैडिला कंपनी को होगा नोटिस जारी
फ्लोरिस अस्पताल और कैडिला कंपनी को होगा नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, नोएडा : दादरी में गैर पंजीकृत लैब में 19 लोगों की जिदगी के साथ खिलवाड़ करने के मामले में औषधि प्रशासन ने गाजियाबाद के फ्लोरिस अस्पताल व अहमदाबाद की कैडिला कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रथम²ष्टया जांच में अस्पताल प्रबंधन को दोषी माना गया है। औषधि प्रशासन ने वैक्सीन का हिसाब लेने के लिए अस्पताल प्रबंधन व कैडिला कंपनी को नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है।

औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर ने बताया कि कंपनी को नोटिस देकर पूछा जाएगा कि उन्होंने करार के आधार पर फ्लोरिस अस्पताल को कितनी वैक्सीन की वायल दी। क्लीनिकल ट्रायल की क्या प्रक्रिया तय हुई थी। ट्रायल में शामिल व्यक्ति को कितनी डोज देनी थी। वहीं अस्पताल प्रबंधन से अब तक लगा चुके वायल के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। सप्ताहभर में दोनों की तरफ से जवाब नहीं मिलता है, तो कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

बता दें कि 16 फरवरी की शाम दादरी स्वास्थ्य विभाग ने दादरी स्थित गोपाल पैथोलाजी लैब में छापेमारी की थी। लैब के बाहर नारी रक्षा दल के बैनर तले अवैध रूप से आम जनमानस को निश्शुल्क जायडस कैडिला कंपनी की क्लीनिकल ट्रायल से गुजर रही वैक्सीन जायकोव-डी लगता मिला। उन्होंने फ्लोरिस अस्पताल से साथ इनका करार बताया। हालांकि करार संबंधी कोई दस्तावेज नहीं दिखाए। लैब भी गैर पंजीकृत मिली। मामले में फ्लोरिस अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी डॉ.महेश चौधरी, लैब संचालक विकास वशिष्ठ समेत सात के खिलाफ धोखाधड़ी और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 18ए/27 के तहत एफआइआर दर्ज कराई है। इनमें चार गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले में विभागीय स्तर पर जांच चल रही है।

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