साइलेंट जोन में ध्वनि प्रदूषण मतलब दस हजार का चालान

मोहम्मद बिलाल नोएडा सावधान! अगर आपको भी वाहन चलाते समय साइलेंट जोन में तेज हार्न बजाने क

By JagranEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 07:46 PM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 07:46 PM (IST)
साइलेंट जोन में ध्वनि प्रदूषण मतलब दस हजार का चालान
साइलेंट जोन में ध्वनि प्रदूषण मतलब दस हजार का चालान

मोहम्मद बिलाल, नोएडा :

सावधान! अगर आपको भी वाहन चलाते समय साइलेंट जोन में तेज हार्न बजाने की आदत है तो इसे जल्द छोड़ दीजिए। अन्यथा आपके वाहन का 10 हजार रुपये का चालान हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से जल्द संयुक्त रूप से अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि नोएडा में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जल्द तेज आवाज वाले हार्न के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। साइलेंट जोन में तेज आवाज वाले हार्न बजाने पर चालान भरना होगा। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, कोर्ट और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के आसपास के इलाके साइलेंट जोन में शामिल है। चालान की कार्रवाई से पहले वाहन चालकों को साइलेंट जोन के बारे में जागरूक करने के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, जिले के सभी साइलेंट जोन में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। लोग कंट्रोल रूम नंबर 9971009001 पर हमसे संपर्क कर शिकायत कर सकते हैं। एआरटीओ (प्रवर्तन) प्रशांत तिवारी ने बताया कि साइलेंट जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल के मानक पर हार्न बजाने की छूट रहेगी, लेकिन मानकों का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। कोई सामान्य व्यक्ति जीरो डेसीबल तक ध्वनि सुन सकता है। आमतौर पर हमारी बातचीत 50-60 डेसीबल के बीच होती है। अगर कोई व्यक्ति 100 डेसीबल की आवाज को लगातार 15 मिनट तक सुन ले तो उसके सुनने की क्षमता छिन सकती है। कैलिबर्ड साउंड मीटर बताएगा ध्वनि की तीव्रता वैसे तो वाहन का हार्न सुनकर ही पता चल जाता है कि ध्वनि कितने डेसीबल की है। लेकिन यातायात पुलिस के पास कैलिबर्ड साउंड मीटर है, जिससे ध्वनि की तीव्रता मापी जाएगी। इसके लिए वाहन के हार्न को बार-बार प्रेस करना होगा इसके बाद एवरेज इंटेंसिटी के आधार पर ध्वनि की तीव्रता मापकर चालान किया जाएगा।

शहर को चार जोन में बांटा गया जोन - ध्वनि मानक साइलेंट जोन- 40 डेसिबल इंडस्ट्रियल जोन- 75 डेसीबल कामर्शियल जोन- 65 डेसीबल रेजिडेंशियल जोन- 50 डेसीबल

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