कोरोना काल में यमुना प्राधिकरण ने आवंटियों को दी राहत

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अहम बैठक में 2015 के औद्योगिक भूखंड योजना के आवंटियों को एक अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक शून्य काल का लाभ दिया है। इससे करीब साढ़े आठ सौ आवंटियों को फायदा होगा।

By Jp YadavEdited By: Publish:Tue, 29 Jun 2021 11:40 AM (IST) Updated:Tue, 29 Jun 2021 11:40 AM (IST)
कोरोना काल में यमुना प्राधिकरण ने आवंटियों को दी राहत
कोरोना काल में यमुना प्राधिकरण ने आवंटियों को दी राहत

ग्रेटर नोएडा [अरविंद मिश्रा]।  यमुना प्राधिकरण ने आवंटियों को बड़ी राहत दी है। औद्योगिक भूखंड योजना के आवंटियों को दो वर्ष के शून्य काल का लाभ देने के अलावा आवासीय योजना के आवंटियों को रिफंड के लिए अंतिम मौका देने व बिना विलंब शुल्क लीज डीड कराने के लिए 31 अगस्त तक समय बढ़ोतरी की है। प्राधिकरण की सोमवार को हुई 70 वीं बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी।

सेक्टर 32, 33 व मिश्रित भूपयोग योजना के आवंटियों को शून्य काल का लाभ

प्राधिकरण ने 2015 के औद्योगिक भूखंड योजना के आवंटियों को एक अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक शून्य काल का लाभ दिया है। इससे करीब साढ़े आठ सौ आवंटियों को फायदा होगा। भूखंड आवंटन के चार साल के अंदर कब्जा न दे पाने के चलते प्राधिकरण ने शून्य काल का लाभ दिया है। हालांकि आवंटी 2015 ये यह लाभ मांग रहे थे। एक्सप्रेस वे इंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के सचिव ऋषभ निगम का कहना है कि प्राधिकरण को आवंटन की तिथि से कब्जा मिलने तक शून्य काल का लाभ देना चाहिए था।

निर्मित भवन योजना के आवंटियों को रिफंड के लिए अंतिम मौका

बीएचएस 02 2013 व बीएचएस 03 2014 में 54.75 वर्गमीटर क्षेत्रफल के आवंटियों को रिफंड के लिए 31 अगस्त तक आवेदन का अंतिम मौका दिया है। इन आवंटियों को चार फीसद साधारण ब्याज के साथ रकम वापस मिलेगी।

बिना विलंब शुल्क 31 तक करा सकेंगे लीज डीड

प्राधिकरण ने सभी श्रेणी के आवंटियों को राहत देते हुए 31 अगस्त तक बिना विलंब शुल्क के लीज डीड कराने का मौका दिया है। अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए दी जाने वाली राशि एक मुश्त के बजाए चार छह माही किस्त में देने की भी स्वीकृति दी है।

बिल्डर करा सकेंगे रिशिड्यूलमेंट

ग्रुप हाउसिंग, टाउनशिप बिल्डर बकाया राशि के भुगतान के लिए रिशिड्यूलमेंट करा सकेंगे। उन्हें 31 अगस्त तक आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ 15 फीसद के बजाय दस फीसद रकम जमा करानी होगी। इससे अधर में फंसी बिल्डर परियोजना पूरी होंगी और खरीदारों को कब्जा मिल सकेगा।

राया हेरिटेज सिटी व पॉड टैक्सी की व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार कराने को दी मंजूरी

राया हेरिटेज सिटी की डीपीआर के बारे में बोर्ड को जानकारी दी गई। फिल्म सिटी की डीपीआर व सुझाए गए फाइनेंशियल मॉडल के बारे में बोर्ड को बताया गया। इसके अलावा पॉड टैक्सी की व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार कराने पर भी सहमति दी।

प्राथमिक व जूनियर स्कूल की सुविधा पर खर्च करेगा प्राधिकरण

प्राधिकरण ऑपरेशन कायाकल्प सरकारी प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल को सुविधाओं से लैस किया जाएगा। 98 प्राथमिक व चालीस जूनियर हाईस्कूल पर प्राधिकरण छह करोड़ 23 लाख रुपये खर्च करेगा।

डाटा सेंटर नीति पर मुहर

प्राधिकरण ने कई नीतियों को स्वीकार किया है। इसके तहत डाटा सेंटर नीति, मृत सरकारी सेवक आश्रित नियमावली, भूमिगत लाइन के लिए नीति, वसीयत के आधार पर नामांतरण नीति आदि को भी स्वीकार किया है।

आवंटन राशि जमा कराने के लिए समय वृद्धि

औद्योगिक व आवासीय योजना के आवंटी जो कोरोना संक्रमण के कारण आवंटन राशि का समय से भुगतान नहीं कर सके थे। उन्हें राहत देते हुए राशि जमा करने के लिए तीस मई तक का समय दिया है, लेकिन यह छूट दंडात्मक ब्याज के साथ मिलेगी। इससे करीब दो सौ आवंटी को फायदा होगा। सेक्टर 26 ए के टीएस भूखंड के आवंटियों को निर्माण कार्य के लिए 31 दिसंबर तक निशुल्क समय वृद्धि दी गई है।

एयरपोर्ट के पुनर्वास कार्यो से कराया अवगत

प्राधिकरण ने बोर्ड के सदस्यों को नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास कार्य से अवगत कराया। अपर जलाशय, ड्रेन, सड़क, सीवर आदि कार्य की प्रगति की जानकारी दी।

एटीएस को जमीन देने पर मुहर

एटीएस को प्राधिकरण क्षेत्र में एक रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से प्रशिक्षण केंद्र के लिए 12,770 वर्गमीटर जमीन देने पर बोर्ड ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा सेक्टर 18 व 29 में महिला थाने के लिए जमीन देने पर भी अपनी मुहर लगा दी है।

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