सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नोटिस से नोएडा प्राधिकरण में मचा हड़कंप, किसानों की याचिका पर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नोटिस के बाद अब सेक्टर-145 में 2300 किसानों को दिया जाने वाला पांच फीसद विकासित भूखंड का विकास कार्य प्रभावित होना तय माना जा रहा है। ऐसे किसानों को मिलने वाले विकसित भूखंड को तैयार करने में प्राधिकरण को दिक्कत आ सकती है।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Sun, 11 Apr 2021 03:05 PM (IST) Updated:Sun, 11 Apr 2021 03:05 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नोटिस से नोएडा प्राधिकरण में मचा हड़कंप, किसानों की याचिका पर मांगा जवाब
किसानों ने गेहूं की फसल का नुकसान का हवाला देकर 30 अप्रैल तक विकास कार्य पर रोक लगवा रखी है।

नोएडा, जागरण संवाददाता। बेगमपुर में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए किसानों की याचिका पर नोएडा प्राधिकरण को अवमानना का नोटिस जारी हो गया है। इसके बाद प्राधिकरण में हड़कंप मचा है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नोटिस के बाद अब सेक्टर-145 में 2300 किसानों को दिया जाने वाला पांच फीसद विकासित भूखंड का विकास कार्य प्रभावित होना तय माना जा रहा है। ऐसे किसानों को मिलने वाले विकसित भूखंड को तैयार करने में प्राधिकरण को दिक्कत आ सकती है। बता दें कि बेगमपुर के 27 किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए यहां पर प्राधिकरण की ओर से कराए जा रहे विकास कार्य को रोकने की मांग कर दी है।

प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक, नोएडा प्राधिकरण ने बेगमपुर में वर्ष 2007 में 100 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया था। इस पर सेक्टर-145 को काटा गया, लेकिन कुछ किसान प्राधिकरण के मुआवजे से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट चले गए। वहां किसानों ने अधिग्रहण को रद करने की मांग की। जब प्राधिकरण ने हाईकोर्ट में कागजी दस्तावेज प्रस्तुत किया तो पता चला कि 80 फीसद किसानों की ओर से मुआवजा उठाया जा चुका था। हाईकोर्ट ने अधिग्रहण को जायज मानकर अधिग्रहण रद करने की याचिका को ठुकरा दिया।

हालांकि बचे 20 फीसद किसान की मांग थी कि बाजार भाव से उन्हें मुआवजा दिया जाय। इस पर प्राधिकरण से विचार करने को हाईकोर्ट ने कहा, लेकिन किसानों से बातचीत रास्ता नहीं निकलने दिया। ऐसे में प्राधिकरण खुद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट चली गई। किसानों के बचे पांच फीसद विकसित भूखंडों को यहीं पर लगाकर देने का निर्णय ले लिया। इसी के लिए प्राधिकरण की ओर से करीब 2300 किसानों को विकसित भूखंड देने को सेक्टर-145 में विकास कार्य कराया जा रहा है। वहीं कुछ किसान यहां पर प्राधिकरण की अर्जित व कब्जा प्राप्त जमीन पर भी काम होने नहीं दे रहे हैं। प्राधिकरण की ओर से इस मसले को हल करने का प्रयास हो रहा है।

हाल ही में किसानों ने गेहूं की फसल का नुकसान का हवाला देकर 30 अप्रैल तक विकास कार्य पर रोक लगवा रखी है। जबकि प्राधिकरण विवादित जगह को छोड़कर ही विकास कार्य को अंजाम दे रहा है। अब किसानों की याचिका पर नोएडा प्राधिकरण को अवमानना का नोटिस जारी हुआ है, जिसका जवाब जल्द कोर्ट में प्राधिकरण की ओर से लगाया जाएगा।

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