नोएडा-दिल्ली बॉर्डर रहेगा सील, अभी और बढ़ेगी सख्‍ती, जानिए प्रशासन ने क्या बदले हैं नियम-कानून

सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच घंटों तक चले मंथन में नोएडा-दिल्ली बॉर्डर को सील रखने का निर्णय लिया गया है।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Sun, 31 May 2020 10:54 PM (IST) Updated:Sun, 31 May 2020 10:54 PM (IST)
नोएडा-दिल्ली बॉर्डर रहेगा सील, अभी और बढ़ेगी सख्‍ती, जानिए प्रशासन ने क्या बदले हैं नियम-कानून
नोएडा-दिल्ली बॉर्डर रहेगा सील, अभी और बढ़ेगी सख्‍ती, जानिए प्रशासन ने क्या बदले हैं नियम-कानून

नोएडा, जागरण संवाददाता। उत्तरप्रदेश सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच घंटों तक चले मंथन में नोएडा-दिल्ली बॉर्डर को सार्वजनिक हित में सील रखने का निर्णय लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जिले में 42 फीसद कोरोना मरीजों में संक्रमण का कारण दिल्ली बताई गई है। जबकि बाजारों में पहले जैसी ही स्थिति बनी रहेगी।

एक दिन में 50 फीसद ही खुलेंगी दुकानें

एक दिन में 50 फीसद दुकानें ही खुलेगी। लेकिन, लोगों की परेशानियों को देखते हुए सोसायटियों में हॉटस्पॉट क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में शामिल करने के लिए नए नियम लागू हुए हैं। दुकानदारों और व्यापार मंडल के अनुरोध पर साप्ताहिक बंदी में भी संशोधन किया जाएगा।

बॉर्डर पर बढ़ेगी और अधिक सख्‍ती

डीएम सुहास एलवाइ ने बताया कि जिले में कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बॉर्डर पर और अधिक सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में एकांतर के तहत प्रतिदिन 50 प्रतिशत दुकानें खुलेगी। व्यापार मंडल ने रविवार को होने वाली साप्ताहिक बंदी में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है। श्रम विभाग के अधिकारी इस संबंध में व्यापार मंडल के साथ बैठक कर दूसरा दिन निश्चित करेंगे। सभी औद्योगिक गतिविधयां कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित होगी और इसके लिए किसी पास की जरूरत नहीं है।

आवासीय क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के संबंध में नियम लागू

बहु मंजिला आवासीय भवन, सोसायटी के मामले में नए नियम बनाए गए हैं। यदि एक मल्टी स्टोरी सोसायटी में स्थित टॉवर में एक या एक से अधिक मामले हैं, तो वह टॉवर जहां सक्रिय केस मिलेगे उसी को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील किया जाएगा। यदि किसी सोसायटी में एक से अधिक टॉवर में केस पाए जाते हैं तो ऐसे सभी टॉवर कंटेनमेंट जोन होंगे और वहां जिम, स्वीमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल आदि भी कंटेनमेंट जोन में ही शामिल होगी।

वाणिज्य/औद्योगिक/कार्यालय परिसर के संबंध में नियम लागू

यदि किसी विशेष परिसर में मामले पाए जाते हैं तो जहां रोगी सक्रिय रूप से काम कर रहा था तो समस्त परिसर को 24 घंटे के लिए सील किया जाएगा। इस तरह परिसर में रहने वाले को सैनिटाइजेशन का क्रय वहन करना होगा और प्रोटोकॉल के अनुसार सैनिटाइजेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। वहीं, यदि व्यवसायिक कार्यालय परिसर बहुमंजिला है और मामला एक से अधिक मिलेगा तो पूरी इमारत को सील किया जाएगा और यहां सभी काम बंद करा दिए जाएंगे।

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