नोएडा में एलएलबी के छात्र ने पांचवीं मंजिल से लगाई छलांग, मौत

मोहित ने मंगलवार रात को पीजी की पांचवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची फेस-3 कोतवाली पुलिस ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Thu, 05 Aug 2021 09:37 PM (IST) Updated:Thu, 05 Aug 2021 09:37 PM (IST)
नोएडा में एलएलबी के छात्र ने पांचवीं मंजिल से लगाई छलांग, मौत
पिता की मौत के बाद बहन को नौकरी मिलने से था परेशान

नोएडा [मोहम्मद बिलाल]। सेक्टर-70 स्थित पीजी की पांचवीं मंजिल से एलएलबी के एक छात्र ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत रहे पिता के आकस्मिक निधन के बाद उनकी जगह बहन को नौकरी मिलने से परेशान रहता था। मूलरूप से लखनऊ निवासी मोहित तिवारी सेक्टर-70 स्थित एक पीजी में रहते थे। वह एलएलबी की पढ़ाई कर रहे थे।

मोहित ने मंगलवार रात को पीजी की पांचवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची फेस-3 कोतवाली पुलिस ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस के मुताबिक मोहित के पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत थे। वर्ष-2006 में उनका आकस्मिक निधन हो गया।

मोहित की बड़ी बहन और बड़ा भाई है। मोहित की मां ने उनके पिता की नौकरी उसकी बहन को दिला दी थी। फिलहाल मोहित की बहन आजमगढ़ महिला थाने में एसओ है। इसी बात को लेकर परिवार में विवाद रहता था। इसी के चलते मोहित ने आत्महत्या का कदम उठाया। पुलिस अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है।

तेज आवाज वाले साइलेंसर लगी 30 बुलेट जब्त

जिले में बुधवार को परिवहन विभाग व यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर 30 बुलेट जब्त की हैं। नोएडा में सेक्टर-37, सेक्टर 62 समेत अन्य स्थानों पर जांच अभियान चलाया गया। ऐसी 20 बुलेट सेक्टर-62 स्थित डी पार्क के पास में खाली स्थान में और बाकी बाइक ग्रेटर नोएडा में रखी गई हैं।

एआरटीओ प्रशासन एके पांडेय ने कहा कि तेज आवाज वाले साइलेंसर के साथ बाइक व कार चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उल्लंघन करने पर 15 हजार तक का जुर्माने का प्रविधान है। बीते दिन इस संबंध में वाहन डीलर और वर्कशाप मालिकों के साथ बैठक की थी। डीलरों, वर्कशाप के मालिक को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अवगत कराते हुए वाहनों के साइलेंसर में किसी भी प्रकार का माडिफिकेशन न करने का निर्देश दिया गया था।

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