Lockdown relaxation: नोएडा-गाजियाबाद में रविवार को लॉकडाउन के दौरान किसे मिलेगी छूट व किस पर रहेगी पाबंदी, यहां जानें सारी डिटेल्स

Lockdown relaxation प्रत्येक रविवार को लगने वाले लॉकडाउन को लेकर शनिवार को यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन्स जारी की है। आइए जानते हैं 35 घंटों के कोरोना कर्फ्यू के दौरान किस पर छूट रहेगी और किन पाबंदी रहेगी।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Sat, 17 Apr 2021 02:10 PM (IST) Updated:Sat, 17 Apr 2021 02:13 PM (IST)
Lockdown relaxation: नोएडा-गाजियाबाद में रविवार को लॉकडाउन के दौरान किसे मिलेगी छूट व किस पर रहेगी पाबंदी, यहां जानें सारी डिटेल्स
श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों पर जाने की अनुमति मिलेगी।

नोएडा/ गाजियाबाद, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 15 मई तक हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा। यह शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान आवश्यक और चिकित्सा सेवाएं सुचारु रहेंगी, जबकि सभी बाजार, हाट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय आदि बंद रहेंगे।

प्रत्येक रविवार को लगने वाले लॉकडाउन को लेकर शनिवार को यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन्स जारी की है। आइए जानते हैं 35 घंटों के कोरोना कर्फ्यू के दौरान किस पर छूट रहेगी और किन पाबंदी रहेगी। सभी कारखानों/फैक्ट्रियों को छूट रहेगी। श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों पर जाने की अनुमति मिलेगी। शनिवार और रविवार होने वाली शादियों में हॉल/बैंक्वेट में 50 व्यक्ति और खुले स्थानों पर 100 व्यक्ति के साथ वैवाहिक समारोहों को छूट मिलेगी। सभी परीक्षाओं जैसे एनडीए आदि की अनुमति दी जाएगी और परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों को अपने आईडी कार्ड दिखाने होंगे, जिला और पुलिस प्रशासन उन्हें ID कार्ड देखकर आने-जाने की अनुमति देगा। जिले में सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन बसों में 50 फीसद क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी गई है। दाह संस्कार या अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं मिलेगी।

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पुलिस ने अपील की है कि रविवार से लेकर सोमवार की सुबह सात बजे तक बेवजह घरों से बाहर न निकले। थाना पुलिस अपने क्षेत्र में और सीमाओं पर मुस्तैद रहेगी। लाकडाउन की अवधि में सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही अनुमति मिलेगी, बिना वजह घरों से निकलने वाले लोगों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। शनिवार की रात से लेकर सोमवार सुबह आठ बजे तक रात्रि कर्फ्यू और लाकडाउन में अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़ी सामान की दुकानों के अलावा सभी प्रकार की दुकानों को बंद करने और सड़कों पर जांच करने की जिम्मेदारी थाना पुलिस को सौंपी गई है।

इसके अलावा सभी सीमाओं पर सघन जांच की जाएगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा अगर कोई सड़कों पर दिखाई दिए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीमाओं पर प्रवेश करने से पहले लोगों की जांच होगी। इसमें आवश्यक सेवाओं के इतर कोई व्यक्ति मिलता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शनिवार की रात में आठ बजे से पुलिस ने सड़कों से लेकर प्रवेश द्वार पर कड़ा पहरा शुरू कर दिया है।

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