New MV Act: वाहन चालकों के काटे जा रहे अजब-गजब चालान, पढ़िए- रोचक स्टोरी

परिवहन विभाग ने बस चला रहे ड्राइवर का इसलिए चालान काट दिया क्योंकि उसके पास हेलमेट नहीं था। उस पर 500 रुपये का चालान किया गया है।

By JP YadavEdited By: Publish:Fri, 20 Sep 2019 09:38 PM (IST) Updated:Sat, 21 Sep 2019 01:37 PM (IST)
New MV Act: वाहन चालकों के काटे जा रहे अजब-गजब चालान, पढ़िए- रोचक स्टोरी
New MV Act: वाहन चालकों के काटे जा रहे अजब-गजब चालान, पढ़िए- रोचक स्टोरी

नोएडा, जेएनएन। देश के ज्यादा राज्यों में नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू होने के बाद अजब-गजब चालान के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में ट्रैफिक पुलिस की ऐसी गलती सामने आई है, जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां परिवहन विभाग ने बस चला रहे ड्राइवर का इसलिए चालान काट दिया, क्योंकि उसके पास हेलमेट नहीं था। उस पर 500 रुपये का चालान किया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, जिस बस का चालान किया गया है वह नोएडा में रहने वाले एक ट्रांसपोर्टर की है और यह पूरा मामला 11 सितंबर का है, जिसका अब खुलासा हुआ है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में आरोप है कि बस चलाने के दौरान ड्राइवर ने हेलमेट नहीं पहना था। इस पर उसका 500 रुपये का चालान कर दिया गया।

यह बस नोएडा सेक्टर-12 में रहने वाले निरंकार सिंह की है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं। वह अपनी बसें किराए पर नोएडा और गाजियाबाद में स्कूलों और दफ्तरों में चलवाते हैं। 

निरंकार सिंह का कहना है कि उनके पास एनसीआर परमिट वाली 80 से अधिक निजी बसें हैं। इनमें से एक बस के जुर्माने का चालान आया, जो एनसीआर परमिट वाली हमारी एक बस के लिए जारी किया गया था। निरंकार का कहना है कि वह चालान को देखते ही हैरान रह गए, क्योंकि यह बस ड्राइवर के नो-हेलमेट का चालान था। यानी बस ड्राइवर का चालान इसलिए किया गया, क्योंकि उसने बस चलाने के दौरान हेलमेट नहीं पहना था। यह एक अनोखे तरह का मामला था।

हालांकि पीड़ित निरंकार सिंह यह भी कहते हैं कि इससे पहले दो महीने पूर्व भी एक दिन में एक बस का तीन बार चालान होने का मामला सामने आया था। इसमें जुर्माने की राशि तो लिखी गई थी, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा था क्यों चालान किया गया? हमने इसको लेकर संबंधित ट्रैफिक पुलिस महकमे से संपर्क किया, लेकिन मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि कुछ महीने पहले उनकी एक बस का चालान होने की जानकारी मिली, जबकि फोटो ऑटो रिक्शा की थी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनके एक बस का चालान एक हजार कर दिया गया। बताया गया कि  इंश्योरेंस नहीं था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सारे पेपर मौजूद हैं। 

वहीं, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (assistant regional transport officer) ने बताया कि यह चालान ट्रैफिक महकमे द्वारा जारी किया गया है। उनका कहना है कि इस तरह की गलती हो जाती है। 

वहीं, ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अनिल कुमार झा का कहना है कि इस गलती को सुधारा जाएगा, लेकिन बस मालिक के चार ऐसे चालान हैं, जिनमें ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी।

एक आकड़ा यह भी सामने आ रहा है कि प्रतिदिन आ रही 20 से 25 शिकायतें यातायात पुलिस के सेक्टर-14ए स्थित कार्यालय में तैनात कर्मचारी भी गलत चालान की शिकायत आने से खासे परेशान हैं। कर्मचारियों ने बताया कि प्रतिदिन 20 से 25 गलत चालान की शिकायतें आ रही हैं। वाहन स्वामी चालान की कॉपी लेकर उनसे ही लड़ने लग जाते हैं। वे लोग किसी तरह समझाकर उन्हें शांत कर रहे हैं। यह शिकायतें दो माह पहले से आ रही हैं।

एनआइसी के सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी का दावा यातायात पुलिस ने एक सप्ताह पहले ट्वीटर पर एडवाइजरी जारी की थी। पुलिस का कहना है कि एनआइसी के सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी के चलते वाहनों के फोटो और नंबर बदल जा रहे हैं। इसलिए लोगों के पास गलत चालान जा रहे हैं, जबकि वाहन का चालान सही किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेस-वे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे व सेक्टर-31-25 चौराहे पर लगे कैमरे से होने वाले वाले चालान में यह शिकायतें आ रही हैं। इस तकनीकी गड़बड़ी को ठीक कराया जा रहा है। हालांकि समस्या अभी तक बरकरार है।

परिवहन विभाग ने 61 वाहनों पर की कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र ने परिवहन विभाग के साथ यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर 61 वाहनों के खिलाफ जुर्माना व सीज करने की कार्रवाई की है।

सहायक परिवहन अधिकारी प्रशांत तिवारी के मुताबिक सेक्टर-37, बॉटेनिकल गार्डन, नॉलेज पार्क में निजी वाहनों की जांच की गई। इसमें बिना परमिट के कुछ वाहन टैक्सी के रूप में संचालित पाए जाने पर 32 वाहनों पर कार्रवाई हुई। इसके साथ नॉलेज पार्क, बीटा दो, सेक्टर-62 से अवैध रूप से संचालित हो रहे 29 वाहनों को सीज किया गया।

 नए नियम की खास बातें बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब 5 हजार रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी। पहले सिर्फ पांच सौ रूपये था।  अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 10 हजार रुपये का चालान कटेगा। इसके साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है। नए नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15 हजार रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। अगर गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1 हजार रुपये से 2 हजार रुपये तक का चालान काटा जाएगा। एलएमवी के लिए जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 हजार रुपये किया गया है। बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1 हजार रुपये का चालान कटेगा। मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1 हजार रुपये की जगह 5 हजार रुपये तक फाइन लगेगा। सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान कर दिया गया है।  दो पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2 हजार रुपये का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।  बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर एक हजार रुपये की जगह 2 हजार रुपये का चालान कटेगा। 10-इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हजार रुपये का चालान कटेगा।

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